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एसटी चालक से मारपीट करना पडा भारी, 6 माह की कैद

बुलढाणा/दि.11 – एसटी चालक के साथ मारपीट करते हुए सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वाले आरोपी को मेहकर के जिला व सत्र न्यायालय ने 6 माह के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.
जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर 2019 को शाम 4 बजे मेहकर आगर की रापनि बस क्रमांक एमएच-40/8554 तहसील के डोनगांव बस स्टैंड पर पहुंची थी. उस समय हेमराज हरिनारायण शर्मा ने बस चालक रमेश गंगाराम मोरे के साथ अपने द्वारा कहे गये स्थान पर गाडी नहीं रोकने की बात से नाराज होकर झगडा करते हुए मारपीट की थी. पश्चात चालक रमेश मोरे द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर हेमराज शर्मा के खिलाफ मारपीट सहित सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया.

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