महाराष्ट्रमुख्य समाचार

सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट अनिवार्य

विभाग प्रमुख से लिया जाएगा जुर्माना

* निजी कार्यालयों पर भी होगी सख्ती
मुंबई./दि.28- सरकारी कार्यालयों में आनेवाले दुपहियाधारक अधिकारी व कर्मचारियों को हेलमेट पहनकर आना अनिवार्य किया जा रहा है. इसके अगले चरण में निजी दफ्तरों पर भी इस प्रकार की सख्ती के संकेत मिल रहे है. परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार ने प्रदेश के 50 आरटीओ कार्यालयों को हेलमेट उपयोग के बारे में मार्गदर्शक सूचनाएं भेजी है. जिसके अनुसार सभी कार्यालयों को मोटर वाहन नियम 154 सी का कडाई से क्रियान्वयन अनिवार्य है.
सरकारी कर्मचारियों को दुपहिया पर कार्यालय आने पर हेलमेट पहनना बंधनकारक है जो इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन पर कानून कार्रवाई की जाएगी. भिमनवार ने बताया कि, समय के साथ निजी कार्यालयों में भी यह नियम लागू किया जाएगा. इस नियम से हेलमेट का उपयोग करने वालों की संख्या निश्चित ही बढेगी. दुपहिया वाहन का हादसा होने पर मृत्यु की संख्या में कमी आने की संभावना है.
वाहन चलाते समय सुरक्षा साधन का उपयोग न करने वाले नागरिकों को 1 हजार रुपए दंड और तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान सेक्शन 194 सी में है. प्रभावी क्रियान्वयन न होने से लोग हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं.
* उडन दस्ते रखेंगे नजर
परिवहन आयुक्त ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, शासकीय कार्यालयों में आ रहे अधिकारी-कर्मी पर उडन दस्ते के माध्यम से बारीक नजर रखी जाएगी. ऐसे ही पार्किंग लॉट के सीसीटीवी फुटेज सरप्राइज विजिट में उडन दस्ते देखेंगे. जिसमें कर्मचारी दुपहिया से आते समय हेलमेट नहीं पहना नजर आया तो उस पर कार्रवाई होगी. उसी प्रकार संबंधित विभाग प्रमुख को भी नोटिस जारी होगी.

 

Related Articles

Back to top button