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हाईकोर्ट का अधिकारियों को निर्देश

कोविड फैलने पर क्या तैयारी है

नागपुर/दि.21- बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने कोरोना या ऐसी कोई महामारी अचानक फैलने पर प्रशासन विशेषकर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, इसका ब्यौरा अमरावती और नागपुर संभाग आयुक्त से मांगा है. न्या. सुनील शुक्रे और न्या. वृषाली जोशी की खंडपीठ ने विगत 30 जून 2021 को खंडपीठ के आदेश का स्मरण कराते हुए संपूर्ण व्यवस्था, वैद्यकीय उपकरण, स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पताल, जिला अस्पताल का ब्यौरा मांगा है. अदालत के दिशा निर्देश के पालन के बारे में आगामी 1 मार्च तक जानकारी देने कहा गया है.
महामारी दौरान कोर्ट के मित्र श्रीरंग भंडाराकर और सेजल लखानी तथा सकारी वकील दीपक ठाकरे के आवेदन का खुद होकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था. इन लोगों ने कोर्ट को बताया था कि, विविध कंपनियों का सीएसआर फंड जिलाधीश के कोष में पडा है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है.
कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकारी अस्पतालों में अग्निरोधी व्यवस्था उपलब्ध करवाए, उसी प्रकार लोनीवी के कार्यकारी अभियंता के माध्यम से भी अस्पतालों में सेवा सुविधा बढाने पर जोर दें.

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