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मराठा-ओबीसी विवादवाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

नागपुर /दि.11- मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने मराठा व ओबीसी विवाद को लेकर अपने समक्ष दायर याचिका को सुनवाई पश्चात खारिज कर दिया. इस याचिका में ओबीसी मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक नितिन चौधरी ने मराठा समाज को ओबीसी में शामिल करने के संदर्भ में सरकार द्बारा किए जा रहे प्रयासों को असंवैधानिक बताया था और इस संदर्भ में समिति स्थापित करने से संबंधित फैसले को भी रद्द किए जाने की मांग की थी. जिस पर सुनवाई पूरी करते हुए न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. वृषाली जोशी ने इस याचिका को खारिज कर दिया.

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