होटल व्यवसायियों पर लटक रही परवाना शुल्क की तलवार
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लॉकडाउन काल के दौरान छूट मिलने को लेकर नहीं हुआ कोई निर्णय
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अधिकारियों ने पूरा शुल्क भरने कहा, ३१ दिसंबर तक दी समयावृध्दि
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सोमवार से खुल रहे है सभी होटल, परमीट रूम व बीयरबार
अमरावती/प्रतिनिधि दि.३ – विगत २३ मार्च से लॉकडाउन लागू होने के चलते पिछले छह माह से शहर सहित जिले के सभी होटल, परमीट रूम व बीयरबार बंद पडे है. हालांकि इस दौरान अनलॉक की प्रक्रिया के तहत उन्हें केवल पार्सल सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी. जिसमें किसी का कोई खास व्यवसाय नहीं हुआ. वहीं अब आगामी सोमवार ५ सितंबर से सभी होटलों व रेस्टॉरेंट को पहले की तरह अपनी पूरी क्षमता के साथ कामकाज करने और ग्राहकों को आसन व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जा रही है. जिसके चलते जहां एक ओर सभी होटल व्यवसायीयों में जबर्दस्त राहत व खुशी की लहर देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर अब सर्वाधिक qचता इस बात को लेकर है कि, लॉकडाउन काल में जीतने दिन कामकाज बंद रहा, होटल व्यवसायियों को उस अवधि के लिए परवाना शुल्क में कोई छूट नहीं मिलने जा रही और उन्हें जारी आर्थिक वर्ष हेतु लाईसेन्स शुल्क की पूरी राशि अदा करनी होगी. जबकि उन्हें केवल छह माह ही व्यवसाय करने का मौका मिलेगा.
बता दें कि, लाईसेन्स शुल्क में छह माह की शुल्क माफी मिलने को लेकर होटल, बार व रेस्टॉरेंट संचालकोें द्वारा संबंधित विभागों के साथ ही सरकार एवं प्रशासन सहित न्यायालय में भी गूहार लगायी गयी है. किंतु इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है. वहीं दूसरी ओर ५ सितंबर से सभी होटल, बार व रेस्टॉरेंट खुलने जा रहे है. ऐसे में आबकारी विभाग सहित संबंधित महकमों द्वारा उनसे लाईसेन्स शुल्क अदा करने हेतु कहा जायेगा. ऐसे में अब इन व्यवसायियोें के सामने सबसे बडी दिक्कत इस बात की होगी की, जब उनके व्यवसाय पूरे छह माह तक बंद पडे थे, तो वे पुरे १२ माह का लाईसेन्स शुल्क क्यों और कैसे अदा करे. हालांकि पता चला है कि, होटल व बार व्यवसायियों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे तथा आबकारी मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अनुकूलता दर्शाते हुए लाईसेन्स शुल्क में सहूलियत देने पर सहमति दर्शायी थी, लेकिन अब तक इस विषय को लेकर कोई आदेश जारी नहीं होने के चलते उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित व्यवसायियों से लाईसेन्स शुल्क की पूरी राशि भरने हेतु कहा जा रहा है.
सहूलियत का नहीं, समयवृध्दि का आदेश मिला है
इस संदर्भ में जानकारी हेतु संपर्क किये जाने पर आबकारी विभाग के अधिक्षक राजेश कावले ने बताया कि, हमे १ अप्रैल २०२० से जारी आर्थिक वर्ष का पूरा लाईसेन्स शुल्क वसूल करने का आदेश मिला है. जिसे भरने के लिए हमने होटल व बार व्यवसायियों को ३१ दिसंबर तक समयावृध्दि दी है. कई व्यवसायियों ने ५० प्रतिशत लाईसेन्स शुल्क पहले ही भर दिया है. अत: वे आगामी ३१ दिसंबर से पहले शेष रकम भर सकते है. वहीं अन्य सभी को भी इस अवधि से पहले पूरा लाईसेन्स शुल्क भरना होगा. जहां तक लाईसेन्स शुल्क में छह माह की रकम माफ करने या सहूलियत देने का मसला है, तो इस मांग को लेकर कई लोग अदालत की शरण में गये है. अदालत द्वारा ्नया फैसला आता है और सरकार की ओर से उस पर ्नया निर्णय लिया जाता है, इस पर आगे की तमाम बातें निर्भर करेगी.