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शरद पवार गट मांगे तो 8 दिनों में दें निशानी

सर्वोच्च न्यायालय में तीन सप्ताह बाद अगली सुनवाई

* राकांपा दोनों धडों का विवाद

दिल्ली /दि.19– राकांपा पार्टी और चुनाव निशानी पर चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली शरद पवार गट की याचिका पर पहली सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आज चुनाव आयोग को कुछ निर्देश दिये है. न्या. सूर्यकांत और न्या. विश्वनाथन की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई. शरद पवार गुट की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. अजीत पवार गुट की तरफ से मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा.

* आयोग को निर्देश
खंडपीठ ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि, शरद पवार गुट द्वारा चिन्ह मांगे जाने पर उन्हें एक सप्ताह के अंदर चिन्ह दिया जाए. बता दें कि, एड. सिंघवी ने ही कह दिया था कि, हमें फिलहाल दिया गया नया नाम मंजूर है. यह नाम चुनाव तक रहने दें. तथापि न्या. विश्वनाथन ने अजीत पवार गुट के वकील रोहतगी को कुछ प्रश्न पूछे. उनका जवाब दो सप्ताह में दिया जाना है. उसी प्रकार अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद रखी गई है.

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