शहर में भीड दिखी, तो होगी कडी कार्रवाई
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सीपी डॉ. आरती सिंह ने जारी की चेतावनी
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शहरवासियों से किया लॉकडाउन के पालन का आवाहन
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लॉकडाउन में खुलनेवाली दुकानों की हो रही चेकिंग
अमरावती/प्रतिनिधि दि.15 – इस समय राज्य सरकार के निर्देश पर समूचे जिले में धारा 144 के तहत संचारबंदी व जमावबंदी कानून लागू है और लोगों को बेवजह सडकों व सार्वजनिक स्थानों पर घुमने से मना किया गया है. ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति शहर की सडकों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर बेवजह घुमता पाया जाता है, या शहर में कही पर भी भीडभाडवाली स्थिति दिखाई देती है, तो शहर पुलिस द्वारा संबंधितों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी. इस आशय की स्पष्ट चेतावनी शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह द्वारा जारी की गई है.
सीपी डॉ. आरती सिंह ने बताया कि, राज्य सरकार द्वारा ‘ब्रेक द चेन’ के तहत कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने हेतु जीवनाश्यक वस्तुओं की दुकानों एवं सेवाओं को छोडकर अन्य सभी व्यापारिक गतिविधियों को बंद रखने का आदेश भी जारी किया गया है. इसके बावजूद शहर में जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा कुछ अन्य दुकाने भी खुले रहने की शिकायतें मिल रही है. ऐसे में पुलिस की एक विशेष टीम बनायी गयी है, जो लॉकडाउन के दौरान खुली रहनेवाली दुकानों पर नजर रखेगी और दुकाने खुली पाये जाने पर संबंधितों के खिलाफ दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी.
संचारबंदी के नियमों का कडाई के साथ पालन करवाने हेतु समूचे शहर में कडा पुलिस बंदोबस्त लगाये जाने की जानकारी देते हुए सीपी डॉ. आरती सिंह ने बताया कि, कोरोना के बढते प्रभाव को देखते हुए सरकार के आदेश पर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 30 अप्रैल की रात 12 बजे तक संचारबंदी घोषित की गई है. ऐसे में संचारबंदी के दौरान शहर के सभी प्रवेश मार्गों पर पुलिस की नाकाबंदी की गई है. इसके अलावा शहर में कुल 45 जगहों पर फिक्स पाँईंट लगाए गए है. साथ ही आरसीपी व क्यूआरटी की टीमें लगातार शहर के सभी इलाकोें में पेट्रोलिंग करेगी. इसके अलावा सभी पुलिस थानों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ-साथ सभी थाना क्षेत्रों में सीआर मोबाइल, बीट मार्शल, दामिनी पथक, यातायात शाखा के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा नजर रखी जायेगी. संचारबंदी हेतु लगाये गये बंदोबस्त में दो पुलिस उपायुक्त, दो सहायक पुलिस आयुक्त, 67 पुलिस अधिकारी, 1420 पुलिस कर्मचारी व 250 होमगार्ड तैनात किये गए है. उपरोक्त जानकारी के साथ ही पुलिस आयुक्त डॉ.आरती सिंह ने नागरिकों से आह्वान किया है कि जरुरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें अन्यथा उनके खिलाफ संचारबंदी का उल्लंघन करने को लेकर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सीपी डॉ. आरती सिंह ने यह भी कहा कि, सरकार एवं प्रशासन द्वारा यह संचारबंदी आम नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है. अत: सभी नागरिकों ने अपनी खुद की भलाई के लिए इस संचारबंदी का कडाई के साथ पालन करना चाहिए.