अमरावतीमुख्य समाचार

अवैध शराब बिक्रेता को तीन साल का सश्रम कारावास

चांदूर बाजार प्रथम श्रेणी न्यायालय का फैसला

चांदूर बाजार/ दि.11 – स्थानीय प्रथम श्रेणी न्यायालय ने अवैध शराब बिक्री मामले में आरोपी बबलू गयासुद्दीन खैरुद्दीन इनामदार के खिलाफ दोष साबित होने पर 3 साल की कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह के अतिरिक्त साधे कारावास की सजा भी सुनाई है.
इस्तगासे के अनुसार ब्राह्मणवाडा पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाल बबलू गयासुद्दीन खैरुद्दीन इनामदार के घर पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई 30 जुलाई 2016 में की थी. इस समय आरोपी के पास की थैली में रखे देसी शराब की 10 बोतल जब्त की गई थी. इसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया था. मामले की जांच पडताल कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया. चांदूर बाजार प्रथम श्रेणी न्यायालय के न्यायाधीश ने अवैध शराब बिक्री के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष साबित होने पर उसे धारा 65 (ड) के तहत 3 साल की सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए दंड तथा दंड नहीं भरने पर 6 माह के साधे कारावास की सजा सुनाई गई. इस मामले में सरकारी अभियोक्ता वानखडे, तत्कालीन थानेदार अजय आकरे के मार्गदर्शन मेें जांच अधिकारी निलेश वासनकर ने जांच कर न्यायालय में दोषारोप पत्र प्रस्तुत किया था. मामले में पुलिस विभाग की ओर से पुलिस अधिक्षक अविनाश बारगल, अपर पुलिस अधिक्षक शशिकांत सातव के मार्गदर्शन में थानेदार पंकज दाभाडे ने समय पर गवाह की ब्रिफिंग ली. जिला पैरवी अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक संदीप मडावी, एपीआई विजय अवचट, बालू चव्हाण, मिलिंद इंगोले, चैताली शेलके ने अहम भूमिका निभाई.

Related Articles

Back to top button