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कैद खारिज कर लगाया जुर्माना

हाईकोर्ट का एनआय कानून में फैसला

नागपुर/ दि. 31– उच्च न्यायालय के न्या. अनिल पानसरे ने अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी और विशेष न्यायाधीश द्बारा गत वर्ष जुलाई में निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट की धारा के तहत आरोपी ओमप्रकाश विठोबा सोनकुसरे को सुनाई गई 6 माह की सादी कैद की सजा को जुर्माने मेें बदल दिया. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्बारा सुनाई गई 6 माह की सजा और 9 लाख रूपए जुर्माने की सजा में 4.87 लाख् रूपए जमा कराने के निर्देश दिए. सोनकुसरे को यह रकम 7 दिनों के अंदर कोर्ट में जमा करानी है. आदेश में स्पष्ट कहा गया कि रकम जमा कराने संबंधी निर्देश का समय पर पालन नहीं हुआ तो निचली अदालत का आदेश कायम रहेगा. आरोपी निचली अदालत में 1 लाख 30 हजार रूपए जमा करा चुका है. उसने आदेशानुसार 25 हजार रूपए का निजी बाँड और इतनी ही रकम की सालवंसी दे रखी है. याचिकाकर्ता को अंतिम सुनवाई दौरान हाईकोर्ट में उपस्थित रहना होगा. याचिकाकर्ता की तरफ से एड. विशाल आनंद ने पैरवी की. सरकारी पक्ष एपीपी अनंत घोगरे ने रखा.

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