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स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव में अब जाति वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य

संबंधित विभाग के पास आवेदन करने की पावती नहीं चलेगी

अमरावती/दि.8- जिला परिषद, पंचायत समिती, नगर पालिका व नगर पंचायत सहित सभी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के आम चुनाव व उपचुनाव आगामी समय में होने जा रहे है. इन चुनावों में आरक्षित सीटों पर चुनाव लडने के इच्छूक उम्मीदवारों को अपना नामांकन पत्र पेश करते समय ही अपना जाति वैधता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा और नामांकन पत्र के साथ जाति वैधता प्रमाणपत्र हेतु आवेदन किये जाने की पावती को ग्राह्य नहीं माना जायेगा. ऐसे में यह स्पष्ट हो गया है कि, कास्ट वैलेडीटी के बिना अब कोई चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी दाखिल नहीं कर सकेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में राज्य की सभी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की जानकारी मंगवाई है और जाति वैधता प्रमाणपत्र से संबंधित मामले की ओर भी सरकार व प्रशासन का ध्यान दिलाया है. ऐसे में अब जाति वैधता प्रमाणपत्र रहने पर ही आरक्षित सीटों से चुनाव लड पाना संभव होगा. अन्यथा संबंधित इच्छूक प्रत्याशी को ओपन सीट से चुनाव लडना पड सकता है. बता दें कि, राज्य सरकार के पुराने आदेशानुसार नामांकन पत्र के साथ जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करते हुए प्रमाणपत्र हेतु आवेदन किये जाने की पावती भी पेश करने की सुविधा थी. किंतु इसकी मुदत 21 फरवरी 2021 को खत्म हो गई है. ऐसे में अब आगामी समय मेें होनेवाले सभी चुनाव में आरक्षित सीटों से चुनाव लडने के इच्छूकों को अपने नामांकन पत्र के साथ ही जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है.
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, जाति वैधता प्रमाणपत्र किसी कार्य अथवा उद्देश्य के लिए ही मिलता है. ऐसे में चुनाव के समय ही आरक्षित प्रवर्ग के इच्छूक प्रत्याशी यह प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु दौडभाग करते है. किंतु कई बार नामांकन पेश करने की तिथी से पहले यह प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो पाता. ऐसे में संबंधित प्रत्याशियों द्वारा आवेदन किये जाने की रसीद अपने नामांकन पत्र के साथ लगायी जाती थी. लेकिन अब यह व्यवस्था ही खत्म हो गई है. इसकी वजह से अब आरक्षित सीटों पर चुनाव लडने के इच्छूकों को जाति वैधता प्रमाणपत्र के अभाव में चुनाव लडने से वंचित रहना पड सकता है.

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