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आयकर विभाग ने मांगी अगली तारीख

मामला साढे तीन करोड की बरामदगी का

  • अब मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को

अमरावती/प्रतिनिधि दि.17 – विगत अनेक दिनों से अमरावती में साढे तीन करोड रूपयों की नकद धनराशि बरामद होने का मामला चर्चा में चल रहा है. जिसे लेकर आयकर विभाग द्वारा गत रोज सोमवार 16 अगस्त को स्थानीय अदालत में अपना ‘से’ दाखिल करना था. किंतु आयकर विभाग के वकील एड. जलतारे ने दूसरी बार अदालत में पेश होकर एक बार फिर ‘से’ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की. जिसके बाद अदालत ने आयकर विभाग को 28 अगस्त तक अपना पक्ष रखने की मोहलत दी है. ऐसे में यह मामला एक बार फिर कुछ समय के लिए आगे मुलतवी हो गया है.
बता दें कि, विगत 27 जुलाई को स्थानीय फरशी स्टॉप चौक परिसर से नाकाबंदी के दौरान राजापेठ थाना पुलिस ने दो स्कार्पिओ वाहनों को पकडा था और इन दोनों वाहनों से करीब साढे तीन करोड रूपयों की नकद राशि बरामद की गई थी. साथ ही कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया गया था. जिसके बाद यह अनुमान जताया गया था कि, संभवत: यह हवाला रैकेट से संबंधित मामला है. किंतु अगले ही दिन 28 जुलाई को गुजरात के अहमदाबाद निवासी कमलेश शाह नामक व्यक्ति ने खुद राजापेठ थाने में उपस्थित होकर यह रकम अपनी रहने का दावा किया था. इस समय तक राजापेठ थाना पुलिस ने यह मामला अदालत के समक्ष पेश कर दिया था और आरोपी के तौर पर धरे गये सभी 6 लोगों को अदालत के समक्ष पेश किया गया था. जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी. उस समय राजापेठ पुलिस ने दफा 124 के तहत इस मामले की जांच करने हेतु अदालत से अनुमति मांगी थी. जिसके बाद अदालत ने राजापेठ पुलिस को धारा 124 के तहत मामले की जांच करने हेतु अनुमति देने के साथ ही राजापेठ पुलिस को अपना पक्ष रखने यानी ‘से’ दाखिल करने के लिए 4 अगस्त तक मोहलत दी थी. पश्चात 4 अगस्त को राजापेठ थाना पुलिस द्वारा अपना ‘से’ दाखिल करते हुए अदालत को यह भी बताया था कि, चूंकि मामला नकद धनराशि से संबंधित है, तो यह रकम आयकर विभाग के सुपुर्द कर दी गई है. चूंकि उस समय आयकर विभाग के वकील अदालत में उपस्थित नहीं थे. अत: अदालत ने आयकर विभाग को ‘से’ दाखिल करने के लिए 7 अगस्त तक मोहलत दी और 7 अगस्त को आयकर विभाग की ओर से पेश होते हुए एड. जलतारे ने पहली बार ‘से’ दाखिल करने के लिए कुछ और मोहलत मांगी. जिस पर अदालत ने मामले की सुनवाई व ‘से’ दाखिल करने हेतु सोमवार 16 अगस्त की तारीख मुकर्रर की, लेकिन 16 अगस्त को आयकर विभाग के वकील एड. जलतारे ने एक बार फिर ‘से’ दाखिल करने हेतु अतिरिक्त समय मांगा. जिस पर अदालत ने 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है.

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