राष्ट्रीय हाईस्कुल नियुक्ति मामले में आरोपियोें को मिली अंतरिम जमानत
नियमबाह्य तरीके से शिक्षक की पूर्णकालीक नियुक्ति का मामला
अचलपुर प्रतिनिधि/दि.28 – स्थानीय राष्ट्रीय हाईस्कुल के 13 संस्थाचालकोें व पदाधिकारियोें को अचलपुर न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत देना मंजूर किया गया है. जिसके बाद सभी संंबंधितों ने तुरंत ही अचलपुर पुलिस थाने में हाजरी लगायी.
बता दें कि, जिला व्यवसाय शिक्षा व प्रशिक्षण अधिकारी के आदेशानुसार सहायक लेखाधिकारी ने विगत 10 दिसंबर को अचलपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. जिसके आधार पर राष्ट्रीय हाईस्कुल के मुख्याध्यापक सहित संस्था चालकों के खिलाफ धारा 420, 464, 465, 468 व 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इन सभी पर आरोप लगाया गया कि, उन्होंने मोर्शी के कोलविहीर गांव निवासी शिवाजी गोहत्रे को अनुभव के फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में नियुक्ती दी. यह नियुक्ति व्होकेशनल विभाग में इलेक्ट्रीकल टेक्नालॉजी विषय के लिए की गई थी. इस पद हेतु हुए साक्षात्कार के समय व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभाग का प्रतिनिधि भी उपस्थित था. और इस प्रतिनिधि साक्षात्कार के दौरान गोहत्रे की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाणपत्र आदि की जांच की थी. आगे चलकर जब शिवाजी गोहत्रे को नियुक्ती देने के बाद उसकी मान्यता हेतु आवश्यक प्रस्ताव जिला व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभाग के पास संबंधित शाला द्वारा भेजा गया, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा उसे मान्यता देने से इन्कार करते हुए बताया गया कि, उसके द्वारा प्रस्तुत अनुभव का प्रमाणपत्र फर्जी है. जिस पर शाला द्वारा शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगने हेतु पत्र भेजा, लेकिन तब से शिवाजी गोहत्रे शाला में वापिस लौटा ही नहीं. पश्चात शाला ने उसे काम से हटाते हुए उसे इसकी जानकारी स्पीड पोस्ट से भेजे गये पत्र के जरिये दी. इस शिक्षक की नियुक्ति के बाद शाला ने सरकार अथवा संबंधित विभाग से किसी तरह का कोई वेतन नहीं निकाला. साथ ही पदभरती की प्रक्रिया हेतु सरकारी स्तर पर मान्यता ली गई थी. ऐसी गूहार लगाते हुए शिक्षक शिवाजी गोहत्रे ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी. इस बीच गोहत्रे द्वारा पेश किया गया अनुभव प्रमाणपत्र फर्जी साबित होने के बाद व्यवसाय शिक्षा व प्रशिक्षण विभाग द्वारा गोहत्रे की नियुक्ति रद्द करने के संदर्भ में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किये गये. साथ ही इस संदर्भ में दर्ज किये गये अपराध के चलते जिला न्यायाधीश क्रमांक 2 की अदालत में जमानत प्राप्त करने हेतु संस्था के पदाधिकारियों व संचालकोें ने आवेदन दाखिल किया. जिसमें अदालत द्वारा विगत 23 दिसंबर को सभी संबंधितों को अंतरिम जमानत देना मंजुर किया गया. पश्चात 24 दिसंबर को संस्था चालक व मुख्याध्यापक सहित संस्था पदाधिकारियों ने अचलपुर पुलिस थाने में हाजरी लगायी.