अमरावती/प्रतिनिधि दि.5 – स्थानीय दि अमरावती जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के सदस्यों हेतु सदस्यों के सहयोग से मृत कल्याण निधी योजना शुरू की गई थी. जिसमें प्रतिमाह 200 रूपये का अंशदान लेते हुए मृत सभासद के वारिस को 10 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाती थी. लेकिन अब इसमें वृध्दी करते हुए प्रतिमाह 500 रूपये का अंशदान लेने और मृत सदस्य के परिजनों को 20 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है. बैंक द्वारा बनाई गई इस योजना को विभागीय सहनिबंधक ने अपनी मंजूरी प्रदान की है. ऐसे में जारी माह में संचालक मंडल की सभी होने के पश्चात इस योजना को कार्यान्वित किया जायेगा. ऐसी जानकारी शिक्षक बैंक के अध्यक्ष गोकुलदास राउत द्वारा दी गई है.
उन्होंने बताया कि, शिक्षक बैंक का संचालन ना लाभ ना हानी के तत्व पर होता है और अब बैंक के किसी भी सदस्य की किसी भी वजह से मौत होने पर उसके परिजनों को 20 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी. सभासद मृत कल्याण निधी में वृध्दि करने की मांग बैंक के सदस्यों द्वारा विगत वार्षिक सर्वसाधारण सभा में की थी. जिसे अब मंजूरी प्राप्त हुई है.