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शहर में जमावबंदी कानून लागू

अमरावती/ दि. 28- शहर में शांति व सुव्यवस्था बनी रहे इसके लिए पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 37 (1)व (3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है. यह आदेश पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र में कल 27 अप्रैल से 11 मई 2023 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा. इसका उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी, ऐसी सूचना पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने जारी पत्र के माध्यम से दी है.

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