कडू व राठोड की जमानत पर सोमवार को फैसला
मामला जिला मध्यवर्ती बैंक में कमिशन घोटाले का
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दोनों पक्षों की दलिले सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा
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अजितपालसिंग मोंगा की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई
अमरावती/प्रतिनिधि दि.9 – स्थानीय जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक व्दारा म्युच्यूअल फंड में किये गए 700 करोड रुपए के निवेश के मामले में 3 करोड 39 लाख 23 हजार 319 रुपए का ब्रोकरेज दिया गया था. बुधवार 7 जुलाई को इस मामले में ब्रोकर निता राजेंद्र गांधी, राजेंद्र गांधी व पुरुषोत्तम रेड्डी और शिवकुमार गट्टाणी को सशर्त जमानत न्यायालय व्दारा मिलने के बाद आज जिला मध्यवर्ती बेैंक के कमिशन घोटाले के आरोपी जिला मध्यवर्ती बैंक के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर जयसिंग राठोड और कर्मचारी राजेंद्र गणेशराव कडू की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी पर आज सेकंड एडाप्ट अग्रवाल की अदालत ने सुनवाई हुई. सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील मिलिंद जोशी व इस मामले के जांच अधिकारी आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक शिवाजी बचाटे ने पक्ष रखते हुए आरोपियों को गिरफ्तारी पूर्व जमानत न देने की अपील न्यायालय से की. वहीं आरोपी जयसिंग राठोड व राजेंद्र कडू की ओर से एड प्रशांत देशपांडे ने पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी बनाए गए राठोड व कडू का कोई अपराध नहीं है. बैंक ने जो कुछ निवेश किया है वह बैंक के बोर्ड ऑफ मिटिंग में हुए निर्णय के बाद ही हुआ है और बैंक व्दारा किये गए निवेश की जानकारी बैंक के संचालकों को भी थी. यहां तक की उसके बाद बैंक का ऑडिट हुआ, नाबार्ड का ऑडिट हुआ. जिसमें निवेश की गई रकम से बैंक को कोई भी नुकसान नहीं हुआ. इस कारण म्युच्यूअल फंड में निवेश करना यह अपराध ही नहीं. जिससे आरोपियों को गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर करनी चाहिए. इस समय एड.प्रशांत देशपांडे ने उनके सहयोगी एड.मोहित जैन व एड.गणेश गंधे ने सहयोग किया. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद राठोड व कडू के जमानत की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए आगे की कार्रवाई के लिए सोमवार की तारीख निश्चित की है.
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मोंगा की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई
इसी बीच जिला मध्यवर्ती बैंक के कमिशन घोटाले के एक अन्य आरोपी ब्रोकर अजितपालसिंग मोंगा ने भी कोर्ट में गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी दाखिल की है. जिसपर आज सुनवाई रखी गई थी, लेकिन न्यायालय ने मोगा की अर्जी पर सोमवार 12 जुलाई को सुनवाई करने का निर्णय लिया है.