अमरावतीमुख्य समाचार

खापर्डेवाडा ‘जैसे थे’ के आदेश

हाईकोर्ट ने आज दिया स्थगनादेश

* किराएदारों को मिली राहत
अमरावती/दि.15- सुप्रीम कोर्ट व्दारा सुनाए गए फैसले पर अमल न करने के कारण किराएदारों व्दारा हाईकोर्ट में दायर की गई रिट पीटिशन पर आज मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीड में न्यायमूर्ति अतुल चांदूरकर और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की बेंच ने स्थगनादेश के आदेश दिए है. इस कारण शहर के राजकमल चौक स्थित खापर्डेवाडा ‘जैसे थे’ अवस्था में रहेगा और सभी किराएदारों को इस कारण बडी राहत मिली है.
बता दें कि मनपा प्रशासन व्दारा राजकमल चौक स्थित जर्जर हुई खापर्डेवाडा इमारत को गिराने के लिए सभी किराएदारों को नोटिस दी गई थी. नोटिस मिलने के बाद सभी 11 किराएदारों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. तब इसके विरोध में खापर्डेवाडा के मालिक खंडेलवाल भी हाईकोर्ट गए. तब किराएदारों ने रिव्यूह पीटिशन दाखिल कर स्थगनादेश प्राप्त किया. लेकिन पश्चात इस प्रकरण में हाईकोर्ट में याचिका खारिज हो गई. इस कारण सभी किराएदार सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में फैसला सुनाते हुए किराएदारों के पूरे अधिकार साबूत रखते हुए कार्रवाई करने की जिम्मेदारी तत्कालीन मनपा आयुक्त पर सौंपी थी. सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च 2023 के आदेश के मुताबिक अमरावती के राजकमल चौक स्थित खापर्डेवाडा को गिराने की प्रक्रिया शुरु हुई. इसके मुताबिक 31 मार्च को मनपा ने इस जर्जर खापर्डेवाडा की नापजोख की और नोटशीट तैयार की. किराएदारों ने भी मनपा को इस कार्य में पूरा सहयोग दिया. पश्चात 18 मई को खापर्डेवाडा को र्निमनुष्य किया गया. यह प्रक्रिया पूर्ण करते समय किराएदारों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मालिक को किराएदारों को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीमेंट करने संबंधी पत्र सौंपा. तब मनपा आयुक्त ने खापर्डेवाडा के मालिक खंडेलवाल को सुको के आदेश का पालन करने के लिए किराएदारों से उनके अधिकार साबूत रखने एग्रीमेंट करने संबंधि पत्र सौपा. लेकिन मनपा प्रशासन यह निर्देशों का न करते हुए उसे (खापर्डेवाडा) गिरा नहीं रही इस बाबत पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और सहयोग मांगा. मालिक व्दारा किराएदार को प्रोटेक्ट करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश रहने के बावजूद उसका पालन न करने पर सर्वोच्च न्यायालय व्दारा किराएदारों को दी गई लिबर्टी के मुताबिक किराएदारों ने फिर से हाईकोर्ट में रिट पीटिशन दाखिल किया. इस पर आज न्या. अतुल चांदूरकर व न्या. वृषाली जोशी के बेंच के समक्ष सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने की बात ध्यान में लाए जाने पर हाईकोर्ट ने खापर्डेवाडा को ‘जैसे थे’ अवस्था में रखने के निर्देश दिए. हाईकोर्ट के इस स्थगनादेश के कारण किराएदारों को बडी राहत मिली. इस प्रकरण में किराएदारों की तरफ से एड. राज वाकोडे और एड. पंकज ताम्हने ने काम संभाला.

* सुको के निर्देश का पालन नहीं हुआ
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक खापर्डेवाडा के मालिक खंडेलवाल ने किराएदारों को प्रोटेक्ट करने संबंधी एग्रीमेंट नहीं किया. आयुक्त के पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया गया. इस कारण सुप्रीम कोर्ट व्दारा दी गई लिबर्टी के मुताबिक किराएदारों ने हाईकोर्ट में रिट पीटिशन दाखिल की. हाईकोर्ट ने आज ‘जैसे थे’ के आदेश दिए है.
– एड. पंकज ताम्हने,
अमरावती

Related Articles

Back to top button