
* सबुत मिटाने के लिए लाश कुएं में फेंकी थी
* मंगरुलपीर वाडा फॉर्म की घटना
वाशिम/ दि.25– मंगरुलपीर के वाडा फॉर्म में एक 18 वर्षीय अजय खडसे नामक युवक की गोपाल पाटील नामक आरोपी ने धारदार हथियार से बेरहमी के साथ हत्या कर डाली थी. इतना ही नहीं तो सबूत मिटाने के लिए अजय की लाश कुएं में फेंकी थी. इस मामले में जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
गोपाल शेषराव पाटील (मंगलसा, तहसील मंगरुलपीर) यह हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. अजय महादेव खडसे (वाडा फॉर्म) यह हमले में मरने वाले युवक का नाम है. 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2012 के बीच आरोपी गोपाल ने अजय की धारदार हथियार से हत्या कर डाली थी. सबूत नष्ट करने के लिए आरोपी ने अजय की लाश कुएं में फेंक दी, ऐसी शिकायत विजय महादेव खडसे (22) ने मंगरुल पुलिस थाने में दी. जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी गोपाल पाटील के खिलाफ दफा 302, 201 के तहत अपराध दर्ज किया था. तत्कालीन जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक एस.एल.दोनकलवर ने तहकीकात पूरी कर अदालत में दोषारोपपत्र जारी किया. मंगरुलपीर के जिला व सत्र न्यायालय की न्यायमूर्ति रचना आर.तेहरा की अदालत ने 23 फरवरी 2022 मुकदमा चलाया गया. अदालत ने दोनों ही पक्षों की दलीले सुनने के बाद आरोपी गोपाल पाटील दोषी पाये जाने पर उसे दफा 302 के तहत उम्रकैद व 1 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 201 के तहत 3 वर्ष कारावास व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी वकील पी.एस.ढोबले ने दलीले पेश की.