नागपुर/दि.2 – कोरोना काल के समय शासन-प्रशासन द्बारा लगाये गये प्रतिबंधों को उल्लंघन करने के प्रकरण में यहां जिला व सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को एक साल की सादी कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी में 3 लोगों को सजा देने के बाद यह दूसरा अपनी तरह का मामला है. कोर्ट में आरोपी लीलाधर कावडे को पारशिवणी में पुलिस और पालिका के अधिकारियों द्बारा रोके जाने पर भी पाबंदी का उल्लंघन करने का दोषी पाया. यह मामला कोरोना की पहली लहर के समय का है. 34 साल के कावडे को जेल में डाल दिया गया.