150 करोड की जमीन लप्पी जाजोदिया को बेची
अशोक डोंगरे का तहसीलदार काकडे पर गंभीर आरोप
* श्री महादेव संस्थान की जमीन में घपला
* दोनों पर फौजदारी कार्रवाई की मांग
* नहीं तो 1 मार्च से करेंगे शिवभक्त भूख हडताल
अमरावती / दि. 10– वडाली के प्रसिध्द श्री महादेव संस्थान रजिस्टर नं. ए 986 की चांदुर रेलवे रोड पर स्थित लगभग 150 करोड की जमीन तत्कालीन तहसीलदार संतोष काकडे ने कोई अहवाल न लेते हुए कुल कायदा के डमी वारिसदार खडा कर लप्पी जाजोदिया को बेच देने का आरोप पूर्व महापौर तथा संस्थान के ट्रस्टी अशोक गोपाल डोंगरे ने किया. आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वे इस मामले को लेकर कोर्ट गये हैं. वहां अगली सुनवाई 26 फरवरी को है. किंतु काकडे द्बारा पटवारी या मंडल अधिकारी का अहवाल न लेते हुए बिल्डर से सांठगांठ कर दे देने के मामले में एसडीओ और राजस्व विभाग ने एक मार्च तक काकडे और बिल्डर जाजोदिया पर कोई कार्रवाई नहीं की तो शिवभक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने भूख हडताल पर बैठ जायेंगे. उसी प्रकार इस वर्ष शिवरात्रि उत्सव पर भी काली फीत लगाकर उत्सव करेंगे. डोंगरे के साथ प्रेसवार्ता में विनोद बाभुलकर, नानाजी तिडके पाटिल, उमेश आप्पा मुंडाले, संजय सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे.
* 44 वर्षोे से पडित जमीन
डोंगरे ने बताया कि उक्त जमीन की महादेव संस्थान को पांडुरंग कृष्णाजी तेली ने 2 अप्रैल 1910 को मृत्युपत्र अनुसार अपने जीवित रहते दे दी थी. इसकी हक्क नोंद भी हुई. पटवारी रिकार्ड पर 1975 से 2019 तक सतत 44 वर्ष यह जमीन पडित रही.
* देवस्थान को देने के निर्देश
डोंगरे ने बताया कि सरकार के 20 जून 2018 के परिपत्रक के अनुसार देवस्थान जमीन की जांच कर गैर कानूनी रूप से हस्तांतरित जमीन पूर्ववत देवस्थान के नाम करने के पूरक निर्देश का स्पष्ट उल्लेख है. सरकारी परिपत्रक रहने पर भी तहसीलदार संतोष काकडे ने पटवारी या मंडल अधिकारी से कोई रिपोर्ट न लेते हुए बडे प्रमाण में माया लेकर कुलधारक से साजिश कर कुल खरीदी के तीन गलत आदेश दे दिए. इन आदेशों का तारीखवार ब्यौरा भी डोंगरे ने दिया.
* कुल बिक्री के 10 वर्ष नहीं हुए
डोंगरे ने कहा कि तहसीलदार के ही आदेश अनुसार कुलधारक को जमीन खरीदी कर कुल कायदा के वारिसों के डमी खडे कर बिक्री कर दी जबकि इसके लिए 10 वर्ष की अवधि आवश्यक होती है. मोबदला 10 वर्ष की अवधि के बगैर बिल्डर के नाम कर दिया. उन्होंने बिल्डर का नाम लप्पी जाजोदिया के रूप में लिया.
* 40 वर्ष पुराने पेड काटे, गौण खनिज का अवैध उत्खनन
डोंगरे ने आरोप लगाया कि उक्त जगह पर पहाडी एरिया रहने पर बडे प्रमाण में न केवल 40 वर्ष पुराने पेड काट दिए गये. वहां से गौण खनिज का अवैध उत्खनन कर जमीन को लेवल किया गया. अकृषक कर ले आउट डालकर विक्री कर दी.
* तत्काल करें सस्पैंड
डोंगरे और संस्थान के लोगों ने आरोप लगाया कि इस मामले मेंं गलत वारिसदार सामने कर जमीन रस्ते लगा दी. जिससे जो स्थान की जमीन भोगवट वर्ग-2 से गलत तरीके से वर्ग-1 कर कब्जाने वाले बिल्डर सहित तहसीलदार काकडे पर फौजदारी कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की. उसी प्रकार काकडे को तत्काल निलंबित करने की मांग विभागीय आयुक्त एवं जिलाधीश से वे कर रहे हैं. इसकेे लिए 1 मार्च तक समय देते हैं. अन्यथा विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने बैठ जायेंगे.