खुले में शौच करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
जिप सीईओ संजीता मोहपात्रा ने जारी किया आदेश
अमरावती/ दि. 4-जिले में अब खुले में शौच करना भारी पड सकता है. सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हानिकारक है. जिसके चलते अब जिप सीईओ संजीता मोहपात्रा ने तत्काल एक्शन लेते हुए गुरूवार को सभी गुट विकास अधिकारियों को आदेश देते हुए आगामी मंगलवार 7 जनवरी से जो लोग खुले में शौच करते नजर आयेंगे. उनके खिलाफ दक्षता समिति के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की जायेगी. ग्रापं स्तर पर गांव खुले मेें शौचमुक्त होना चाहिए. इसके लिए निगरानी समिति तथा दक्षता समिति की स्थापना की गई है. समिति के अध्यक्ष ग्राम जलापूर्ति समिति के अध्यक्ष होते हैं. इसके अलावा सदस्य, ग्राप अधिकारी, शिक्षक, पुलिस पाटिल, आंगणवाडी सेविका, आशा स्वच्छागृहित का भी समावेश होता है.
स्वच्छागृही को गुडमार्निग कीट का वितरण किया गया है. कीट में टार्च, विसल, टी- शर्ट, सैक का समावेश ह््ैं . ग्राम स्तर पर समिति मंगलवार 7 जनवरी से सप्ताह में किसी भी दिन 3 दिन नियमित रूप से गुडमार्निग अथवा गुडइवनिंग उपक्रम चलायेगी. जो लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं. ऐसे लोगों को पहले दो सप्ताह पुष्प देकर उन्हें गांधी गिरी के रास्ते से समझाने का प्रयास किया जायेगा. उसके बाद खुले में शौच करते हुए पाए गये तो उनके खिलाफ महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 की धारा तथा मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 115 से 117 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. इस अभियान के नियंत्रण हेतु तहसील स्तर पर विस्तार अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी की 10 ग्राम पंचायत अनुसार नियुक्ति की जायेगी. 7 जनवरी से आगामी 2 माह के लिए यह अभियान चलाया जायेगा. जिसकी पूर्व तैयारी करने के निर्देश सीईओ संजीता मोहपात्रा ने गुट विकास अधिकारी को दिए है. इस उपक्रम के तहत स्वयं सीईओ संजीता मोहपात्रा भी गांवों को भेंट देगी.