नागपुर/दि.3-भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल से छूट के विषय में नई सूची जारी की है. जिसके मुताबिक सांसद और विधायकों को अब टोल नहीं देना पड़ेगा. हाल ही में समृद्धि हाइवे के उद्घाटन बाद इस मार्ग पर टोल से छूट पाने वाले वीआइपी की सूची में सांसद, विधायक का नाम नहींं था. ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा कर दी. जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केबिनेट मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल, सामान्य अथवा समकक्ष रैंक के चीफ ऑफ स्टाफ, विधानसभाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधान परिषद सभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत सरकार के सचिव, राज्य परिषद, संसद सदस्य, विधायक, आर्मी कमांडर, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, संबंधित राज्य में राज्य सरकार के मुख्य सचिव, राज्य के दौरे पर आये विदेशी मेहमान के अलावा अर्धसैनिक बल, राज्य सशस्त्र दल, दमकल और रक्षा मंत्रालय एवं शव ले जाने वाले वाहनों को टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा.