प्रेमिका के हत्यारे प्रेमी को आजीवन कारावास
600 रुपए के विवाद में प्रेमिका को जिंदा जलाकर मार दिया था
वर्धा /दि.11– महज 600 रुपए की मांग करने की वजह से हुए झगडे में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को रॉकेल छिडककर जिंदा जलाते हुए जान से मार दिया था. इस मामले में वर्धा की जिला व सत्र अदालत ने सचिन उर्फ बंटी कृष्णराव पाचघरे (वर्धमनेरी, तह. आर्वी) नामक आरोपी प्रेमी युवक को 50 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने के साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा मृतका के दोनों बच्चे को नुकसान भरपाई के तौर पर 20-20 हजार रुपए ऐसे कुल 40 हजार ुरुपए दिए जाने का आदेश पारित किया.
जानकारी के मुताबिक सुनंदा मसराम नामक विवाहित महिला का सचिन पाचघरे के साथ प्रेम संबंध चल रहा था और 18 दिसंबर 2015 को सुनंदा ने सचिन से बीसी के पैसे भरने हेतु 600 रुपए मांगे थे. इसी बात को लेकर झगडा करते हुए सचिन ने सुनंदा के साथ जमकर मारपीट करते हुए उसके शरीर पर रॉकेल छिडककर आग लगा दी. इस समय बुरी तरह आग की लपटों से घिरी हुई सुनंदा ने खुद को बचाने के लिए घर में पीने हेतु भरकर रखा गया पानी खुद पर उंढेला और आग को बुझाया. जिसके बाद सुनंदा को उनकी मां व बच्चों ने आर्वी के अस्पताल में भर्ती कराया. जहां पर स्थिति गंभीर रहने के चलते उसे जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया. परंतु 60 फीसद झुलस चुकी सुनंदा की 24 दिसंबर 2015 को मौत हो गई. पश्चात इस मामले में सुनंदा द्बारा दिए गए मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर सचिन पाचघरे के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया गया है और तलेगांव पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में लेने के साथ ही मामले की जांच पूरी करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की. जहां पर जिला सरकारी अभियोक्ता गिरीष तकवाले ने अभियोजन पक्ष की ओर से सफल युक्तिवाद किया. जिसे ग्राह्य मानते हुए जिला न्यायाधीश क्रमांक-1 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन. बी. शिंदे की अदालत ने आरोपी सचिन पाचघरे को सुनंदा मसराम की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.