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पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास

एड.दिलीप तिवारी ने की सफल पैरवी

अमरावती/प्रतिनिधि दि.6 – पत्नी की गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला न्यायाधीश बेंच 4 के न्यायाधीश एस.ए.सिन्हा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
इस्तेगासे के अनुसार जिले के वरुड शहर के साने गुरुजी कॉलोनी में रहने वाले आरोपी कलीराम चुनीलाल कुसराम को शराब पीने की आदत थी. शराब के नशे में वह हमेशा उसकी पत्नी शेवंती कुसराम के साथ मारपीट करता था. घटना 21 फरवरी 2018 की है. इस दिन आरोपी कलीराम कुसराम ने अपनी पत्नी शेवंती की गला रेतकर हत्या कर दी. मृतक की बहन बासंती तुमडाम की शिकायत पर वरुड पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर दोषारोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. न्यायालय में सरकारी पक्ष की ओर से एड.दिलीप तिवारी ने 7 गवाहों के बयान दर्ज किये. उनमें से कोई भी गवाह अपने बयान से नहीं पलटा. इस मामले में पेश किये गए सबूतो के बलबूते सरकारी वकील ने युक्तिवाद किया. इस आधार पर जिला न्यायाधीश एस.ए.सिन्हा ने आरोपी को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए दंड, दंड नहीं भरने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा मृतक के बच्चों का भरन पोषण व पुनर्वास के लिए सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं के तहत योग्य लाभ देने के आदेश दिये. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एड.दिलीप तिवारी ने सफलतम् पैरवी की. इसके अलावा इस मामले में जांच अधिकारी के रुप में एपीआई विजय शिंगाडे ने जांच पूरी की. इसके अलावा पैरवी अधिकारी के रुप में नायब पुलिस काँस्टेबल अरुण हटवार, एचसी अशोक पवार, राजेंद्र बायस्कर ने काम संभाला.

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