नागपुर/दि.14- विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस. बी. गावंडे ने बहुचर्चित कांबले दोहरे हत्याकांड में महिला सहित 3 आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उषा कांबले और राशि कांबले की 17 फरवरी 2018 को हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने आरोपी गणेश शाहू, उसकी पत्नी गुडिया उर्फ गुड्डी और भाई अंकित को दोषी करार देकर सजा का एलान किया.
जानकारी के अनुसार बीसी के पैसे के विवाद में यह हत्याकांड हुआ था. सभी पवनपुत्र नगर हुडकेश्वर के रहनेवाले हैं. आरोपी गणेश और उषा कांबले के बीच झगडा हुआ था. तब गणेश और उसकी पत्नी और भाई ने कांबले के घर जाकर उषा पर हमला किया. उस समय डेढ वर्ष की राशि भी उषा के साथ थी. आरोपियों ने उसे भी नहीं छोडा. दोनों की हत्या कर दी. शव उमरेड रोड के विहिरगांव के पास नाले में फेंक दिया. इस मामले में सरकार की तरफ से प्रसिद्ध वकील उज्जवल निकम ने पक्ष रखा. रविकांत कांबले के वकील एड. संदीप सोनोवने ने उन्हें सहयोग किया.