अमरावती/ दि.10-प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश एमआर देशपांडे ने करीब तीन वर्ष पूर्व राजापेठ थाना क्षेत्र के वसंतराव नाईक नगर में हुए कलावती मसराम हत्या प्रकरण मेें आरोपी अमित किशोर सलमाके (35) को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा आज सुनाई. आरोपी को 500 रूपए दंड भी किया गया है. इस मामले में अतिरिक्त सरकारी वकील एड. मिलिंद शरद जोशी ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी की. उन्हें कोर्ट पैरवी एएसआई डकरे और हे.कॉ. अरूण हटवार ने सहयोग किया.
* 7 साक्षीदार प्रस्तुत
इस्तगासे के अनुसार 27 नवंबर की रात 9.30 बजे आरोपी अमित सलमाके ने अपनी पत्नी दीपाली पर संशय किया. उससे झगडा किया. गाली गलौच करने लगा. उसकी सास अर्थात दीपाली की मां कलावती जगनराव मसराम ने बीच बचाव का प्रयास किया तो आरोपी अमित ने 58 वर्षीया कलावती के सिर पर स्टील का पाईप मार दिया. कलावती बेहोश हो गई. आरोपी सभी को धमकी देकर मौके से भाग गया. फिर्यादी प्रीति महेश तोडसाम और अन्य ने मिलकर कलावती को इर्विन में दाखिल किया. उसी रात कलावती की मृत्यु हो गई. राजापेठ पुलिस ने तोडसाम की शिकायत पर कत्ल का प्रकरण दर्ज किया. निरीक्षक किशोर शेलके ने अपराध की जांच कर आरोपी के विरूध्द दोषारोप पत्र दायर किया. अभियोजन पक्ष की ओर से 7 साक्षीदार कोर्ट में प्रस्तुत किए गये. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया.