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अब शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे हल्के व भारी मालवाहक वाहन

  • पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने जारी की अंतिम अधिसूचना

  • शहर में लगातार बढते सडक हादसों के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से लिया गया निर्णय

अमरावती/प्रतिनिधि/दि.१७ – अमरावती शहर की लगातार बढती जनसंख्या और वाहन संख्या के साथ ही बाहर से अमरावती शहर में आना-जाना करनेवाले वाहनों की वजह से होनेवाली भीडभाड और ट्राफीक जाम के चलते अमरावती शहर में छोटे-बडे सडक हादसे घटित होते रहते है. जिससे अमरावती शहरवासियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है. इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने अंतिम अधिसूचना जारी करते हुए रोजाना सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक अमरावती शहर के भीतर सभी तरह के लाईट व हेवी मालवाहक वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है. इस अधिसूचना पर 17 व 18 नवंबर की मध्यरात्री 12 बजे से अमल शुरू हो जायेगा.
इस अंतिम अधिसूचना में कहा गया है कि, अमरावती शहर से होते हुए अन्य शहरों की ओर जानेवाले हल्के व भारी मालवाहक वाहनों द्वारा सुपर एक्सप्रेस हाईवे का प्रयोग करने की बजाय पुराने बायपास मार्ग का प्रयोग किया जाता है. लेकिन पुराने बायपास मार्ग के दोनों ओर रिहायशी बस्तियां बस गयी है. जहां से आम नागरिकों सहित शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थियों, महिलाओें व बुजुर्गों का आना-जाना चलता है. जिनके साथ अक्सर सडक हादसे घटित होने की गूंजाईश बनी रहती है. अधिसूचना में बताया गया है कि, वर्ष 2015 से वर्ष 2019 के दौरान अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में कुल 2 हजार 564 सडक हादसे घटित हुए. जिनमें 397 हादसे बेहद भीषण थे और इन हादसों में 421 निरपराध लोगों की जान गयी है. ऐसे में इस तरह की घटनाओं को टालने एवं नागरिकोें की सुरक्षा की दृष्टि से अब अमरावती शहर में सभी तरह के हल्के व भारी मालवाहक वाहनों को रोजाना सुबह 6.30 से रात 9 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है. साथ ही इस दौरान शहर के अंतर्गत सार्वजनिक रोड अथवा रास्ते के आजूबाजू हल्के व भारी मालवाहक वाहनों को पार्क करने या शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भी मनाही की गई है.
शहर में हल्के व भारी मालवाहक वाहनों के लिए चौतरफा नो-एंट्री रहने के संदर्भ में आदेश जारी करते हुए कहा गया कि, वेलकम पाइंट (पावर हाउस) से अलमास गेट जुनी बस्ती बडनेरा तक पुराने बायपास सहित अमरावती शहर में विभिन्न मार्गों से आवागमन करनेवाले सभी तरह के हल्के व भारी मालवाहक वाहनों को निश्चित समय के अलावा प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा. जीवनावश्यक व महत्वपूर्ण वस्तुओं की ढुलाई करनेवाले मालवाहक वाहनों को बडनेरा से जुना बायपास होते हुए एमआयडीसी कार्यालय तक प्रात: 8 से 10, अपरान्ह 2 से 4.30 तथा रात्री 9 बजे के बाद आने की अनुमति रहेगी. किंतु वे एमआयडीसी कार्यालय से आगे शहर की ओर नहीं आ सकेंगे. मालधक्का बडनेरा से मालढुलाई करनेवाले वाहनों को बगीया टी-पाइंट से सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर जाकर गौरी इन-रहाटगांव रिंग रोड का प्रयोग करने की अनुमति रहेगी. बडनेरा से सातूर्णा एमआयडीसी की ओर आनेवाले मालवाहक वाहनों को सुबह 8 से 10, अपरान्ह 2 से 4.30 तथा रात 9 बजे के बाद केवल सातूर्णा एमआयडीसी तक आने की अनुमति रहेगी. इसी तरह इसी समय के दौरान चांदूर रेल्वे, कुर्‍हा व भानखेडा से शहर में आनेवाले वाहन पुराने बायपास से दाहीने या बाये मोडकर शहर से बाहर जा सकेंगे. तथा रिंगरोड का प्रयोग करते हुए कृषि उत्पन्न बाजार समिती तक जा सकेंगे. इसके अलावा ये वाहन शहर के किसी भी अन्य इलाके में नहीं जा सकेंगे. इसके तहत चपरासीपुरा चौक से दस्तुरनगर चौक के दरम्यान सुबह 6 से रात 9 बजे तक सभी तरह के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
अपने द्वारा जारी अंतिम अधिसूचना में शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने शहर के विभिन्न मार्गों से होकर शहर के भीतर आनेवाले और शहर के विभिन्न स्थानों से निकलकर शहर से बाहर जानेवाले वाहनों के लिए नो एंट्री का आदेश जारी करते हुए उन्हें नो एंट्री के समय किन-किन पर्यायी रास्तों का प्रयोग करना है, कहां तक आकर रूकना है और प्रवेशबंदी में छूट के समय किन रास्तों से होते हुए कहां तक आना-जाना है, इसके संदर्भ में विस्तृत आदेश जारी किया है. यह आदेश जारी करते हुए सीपी डॉ. आरती सिंह ने बताया कि, उन्होंने इससे पहले 7 अक्तूबर को प्रस्तावित अधिसूचना जारी करते हुए शहर के व्यवसायियों, उद्योजकों व ट्रान्सपोर्टरों से उनके सुझाव मंगवाये थे और सभी के द्वारा पेश किये गये सुझावों व आक्षेपों पर विचार-विमर्श करने के बाद 17 नवंबर को अंतिम अधिसूचना जारी की गई है. जिसके अनुसार अमरावती शहर में सभी प्रकार के हल्के व भारी मालवाहक वाहनों को सुबह 8 से 10, अपरान्ह 2 से 4.30 एवं रात 9 बजे के बाद ही शहर के कुछ निश्चित इलाकों तक आने-जाने व पाकिर्ंग करने की अनुमति रहेगी. यह प्रतिबंध रविवार एवं सरकारी अवकाशवाले दिनों पर लागू नहीं रहेगा, लेकिन रमजान ईद, गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव, दशहरा व दीपावली जैसे महत्वपूर्ण पर्वों के समय ये प्रतिबंध लागू रहेंगे. इसके साथ ही नो एंट्री में ढील के समय शहर में प्रवेश करनेवाले वाहनों की अधिकतम गतिसीमा 20 से 30 किलोमीटर प्रतिघंटा रहना जरूरी रहेगा. ये तमाम प्रतिबंध अत्यावश्यक सेवा में शामिल रहनेवाले एम्बुलन्स, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन, गैस सिलेंडर ट्रक तथा पेट्रोल व डीजल टैंकर जैसे वाहनों पर लागू नहीं रहेंगे. यह अधिसूचना 18 नवंबर से अमल में आ जायेगी और यदि इस आदेश का कही पर भी उल्लंघन होता पाया गया तो संबंधितों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी.

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