अमरावती, अचलपूर व अंजनगांव में 8 मार्च तक लॉकडाऊन
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अंजनगाव सुर्जी शहर भी कंटेन्मेंट झोन घोषित
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लॉकडाऊन के दौरान केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी
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आगे हालात को देखते हुए लिया जायेगा फैसला
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भाजी बाजार के लिए भी अलग अलग दिन की व्यवस्था की जायेगी.
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बढ़ते संक्रमण को देख जिलाधीश नवाल ने जारी किया फैसला
अमरावती/प्रतिनिधि दि. 27 – जिले में तमाम प्रयास किये जाने के बावजूद कोरोना संक्रमण को लेकर हालात नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, ऐसे में अमरावती व अचलपुर तहसील क्षेत्रों में स्थिति को संभालने के लिए रविवार 28 मार्च तक लागू किये गये लॉकडाऊन को अब 8 मार्च तक आगे बढ़ाया गया है. साथ ही अब अंजनगांव सूर्जी शहर को भी कंटेनमेंट झोन घोषित किया गया है, यानि अंजनगांव सुर्जी शहर में भी आगामी 8 मार्च तक लॉकडाऊन लागू रहेगा. इसके अलावा जिले के अन्य तहसील क्षेत्रों में कोविड प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन करवाया जायेगा. इस आशय का निर्णय जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा जारी किया गया है.
शनिवार को अपने कार्यालय में आयोजित नियमित प्रेस ब्रीफिंग में जिलाधीश नवाल ने कहा कि लॉकडाऊन के दौरान केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह 8 से दोबहर 3 बजे तक खुली रहने की अनुमति दी जायेगी. वहीं इस बारे में आगे चलकर हालात को देखते हुए फैसला लिया जायेगा. इसके साथ ही भीड़भाड़ को टालने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में सप्ताह के अलग-अलग दिन साग-सब्जी बाजार लगाये जायेंगे. जिलाझीश नवाल के मुताबिक लॉकडाऊन को आगे बढ़ाने का र्मिय लगाचार हढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया है. इस दौरान इससे पहले लॉकडाऊन को लेकर जारी किए गये तमाम प्रतिबंध जस के तस लागू रहेंगे. इस लॉकडाऊन के दौरान अमरावती, अचलपूर व अंजनगाव सुर्जी शहर में सुबह 8 दोपहर 3 बजे तक केवल जीवनावश्यक सेवाएं व दुकाने शुरू रहेंगे. वहीं गैर जीवनावश्यक दुकानों को बंद रखा जायेगा. इसके अलावा पंजीकृत कथा इससे पहले अनुमति प्राप्त उद्योगों को काम करने की अनुमति होगी.
इन तीनों शहरों में 8 फरवरी तक साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे साथ ही बोटल व रेस्टॉरेंट को केवल पार्सल सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति होगी. साथ ही सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 15 फीसदी या केवल 15 व्यक्तियों को उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी. इस दौरान मालढुलाई पर किसी तरहलका कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. वही होलसेल सब्जी मंडी में रोजाना सुबह 2 से 6 बजे तक कामकाज किया जा सकेगा. जहां पर केवल फुटकर व्यापारियों को ही प्रवेश मिलेगा. इसके अलावा तीनों शहरों में स्कूल, कॉलेज व निजी ट्यूशन क्लासेस आगामी 8 मार्च तक पूरी तरह से बंद रहेंगे. हालांकि इसलदौरान सरकारी व अर्धसरकारी परीक्षाओं को अनुमति रहेगी. वहीं सभी व्यायामशाळा, टॉकीज व मल्टीप्लेक्स को पूरी तरह से बंद रखा जायेगा.
इसके अलावा जिले के अन्य क्षेत्रों में सभी दुकान, आस्थापना व प्रतिष्ठान रोजाना सुबह 9 ते शाम 5 बजे तक शुरू रखे जा सकेंगे. हालांकि इन सभी क्षेत्रें में प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन करवाया जायेगा.