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महाराष्ट्र में कल रात 8 बजे से 1 मई तक ‘लॉकडाउन’

राज्य में लगाई गई कड़ी पाबंदी

मुंबई/दि. 21 –  महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों के बेलगाम होने के बीच सूबे की उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं. महाराष्ट्र में कल रात आठ बजे से एक मई तक लॉकडाउन रहेगा. यह आदेश एक मई तक लागू रहेगा. जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तरों केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे. कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट रहेगी. यह पहले 50 फीसदी था.
सरकारी आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के लिए सिर्फ दो घंटे की ही इजाजत होगी. शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं. इस नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को पचास हजार का जुर्माना देना होगा. नई पाबंदियों के मुताबिक सरकारी बस 50 फीसदी की कैपसिटी पर चलेगी. खड़े रहकर सफर करने पर भी रोक लगाई गई है. इसके अलावा निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल DMA को सूचना देना ज़रूरी होगा, साथ ही निजी बस वालों की ज़िम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का स्टैम्प मारा जाए.

  • यह है नयी गाइडलाईन

  1. सभी केंद्र ,राज्य और लोकल सरकारी दफ्तर 15 फीसदी कैपेसिटी से चलाए जाएंगे अगर मंत्रालय या फिर केंद्रीय सरकारी दफ्तर में ज्यादा अटेंडेंस के साथ चलाना है तो उसके लिए महाराष्ट्र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी केके सीईओ से परमिशन लेनी होगी.
  2. शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं और जहां भी यह शादी समारोह चल रहा होगा वो सिर्फ 2 घंटे तक ही जारी रहेगा और इस नियम को फॉलो नहीं करने वाले पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
  3. प्राइवेट बसें 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ चलाई जा सकती हैं. इस दौरान कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा. ये बसें 1 जिले से दूसरे जिले और एक शहर से दूसरे शहर में नहीं चलेंगी. जरूरी सर्विस से जुड़े या फिर किसी इमरजेंसी के लिए ऐसा किया जा सकता है और अगर इस नियम को फॉलो नहीं करते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर 10.000 का जुर्माना होगा.
  4. लोकल ट्रेन, मोनो और मेट्रो का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के स्टाफ साथ-साथ डॉक्टर और जरूरी सेवाओ से जुड़े लोग ही कर सकते हैं. इसके अलावा स्टेट और लोकल अथॉरिटी की बसें 50 फीसदी क्षमता में ही चलाई जा सकती है जिसमें कोई भी यात्री खड़ा नहीं रहेगा.
  5. लोकल ट्रेन का मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है साथ जिस व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी है उस व्यक्ति के साथ जो मौजूद रहेगा उसे भी परमिट किया जाएगा.

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