राज्य में 15 मई तक लॉकडाऊन
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राज्य सरकार ने जारी किया अध्यादेश
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कल सुबह 7 बजे से लागू हो जायेंगे नये आदेश
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पहले से जारी प्रतिबंधात्मक आदेश आगे भी रहेंगे लागू
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केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों और सेवाओं को रहेगी छूट
अमरावती/प्रतिनिधि दि.30 – राज्य में कोविड संक्रमण की लगातार बिकट हो रही स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इससे पहले 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू किये गये लॉकडाउन को अब 15 मई तक लागू रखने का निर्णय लिया गया है. इस दौरान पहले की तरह केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों और सेवाओं को ही सीमित अवधि के लिए खुले रहने की छूट रहेगी. साथ ही इससे पहले 4 अप्रैल, 14 अप्रैल व 21 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा जारी सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों को यथावत जारी रखा जायेगा. लॉकडाउन को आगे बढाने के संदर्भ में दो दिन पूर्व बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया और लॉकडाउन को आगे बढाये जाने की अधिकृत घोषणा गुरूवार की शाम राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में की गई. इसके अलावा शुक्रवार की शाम राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एकबार फिर फेसबुक लाईव के जरिए राज्य की जनता से संवाद साधेंगे और उन्होंने राज्य में लगातार बेकाबू होती कोविड संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर राज्य में आगामी 15 दिनों तक कडा लॉकडाउन लगाने के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे.
बता दें कि, राज्य में पहले ही 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया है. साथ ही 14 अप्रैल व 21 अप्रैल को प्रतिबंधात्मक नियमों को और अधिक कडा करते हुए नये आदेश जारी किये गये. हर बार सीएम उध्दव ठाकरे द्वारा फेसबुक लाईव के जरिये राज्य की जनता से संवाद साधा गया. किंतु विगत एक माह से चले आ रहे लॉकडाउन के बावजूद राज्य में कोविड संक्रमण को लेकर हालात नियंत्रित नहीं हो पाये है. ऐसे में स्थिति को संभालने हेतु सरकार द्वारा लॉकडाउन को पंद्रह दिनों के लिए आगे बढाने का फैसला किया गया है.
बीती शाम राज्य के आपदा प्रबंधन तथा राहत व पुर्नवास मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन को लेकर जो शासनादेश जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि, इससे पहले 4 अप्रैल, 14 अप्रैल व 21 अप्रैल को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश यथावत कायम रहेंगे और जिन क्षेत्रों को संचारबंदी काल के दौरान छूट दी गई थी, वह छूट भी कायम रहेगी. इसके अलावा किसी अन्य क्षेत्र के लिए कोई नई छूट या सहूलियत घोषित नहीं की गई है.
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क्या कहा गया है नये आदेश में
इस लॉकडाउन को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि 1 मई की सुबह 7 बजे से 15 मई की शाम 7 बजे तक समूचे राज्य में संचारबंदी व धारा 144 लागू रहेगी और अत्यावश्यक व जीवनावश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी आस्थापनाओं व सेवाओं को बंद रखा जाएगा. साथ ही बिना वजह सार्वजनिक स्थानों पर किसी के भी घुमने फिरने पर प्रतिबंध रहेगा. इस लॉकडाउन काल के दौरान अत्यावश्यक सेवाओं के साथ हॉस्पिटल, क्लिनीक, मेडिकल स्टोर, फार्मा कंपनी जैसी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं एवं इनसे जुडे साहित्य की ढूलाई को अनुमति रहेगी. साथ ही रोजाना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चार घंटों किराणा, सब्जी व फल बिक्री, दूध डेअरी, बेकरी, कन्फेशनरी को खुले रहने की अनुमति रहेगी. इसके अलावा स्थानीय प्रशासन सहित केंद्र एवं राज्य सरकार से संबंधित सार्वजनिक विभाग के साथ-साथ बैंक, वित्तीय संस्थाओं में 15 प्रतिशत कर्मचारी संख्या के साथ काम जारी रखने की अनुमति रहेगी. वहीं जीवनावश्यक वस्तूओं की माल ढूलाई के साथ ही पेट्रोल पंप को भी खुले रहने की अनुमति रहेगी. डाटा सेंटर, क्लाउड सर्विस, आईटी सर्विस, सरकारी व निजी सुरक्षा सेवा, इलेक्ट्रीक व गैस आपूर्ति सेेवा, एटीएम, डाकसेवा आदि भी शुरू रहेंगे. इन सभी स्थानों पर कार्य करनेवाले सभी लोगों की कोविड जांच करने के साथ ही उनका कोविड वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य रहेगा. साथ ही साथ जो दुकानें, आस्थापना व प्रतिष्ठान लॉकडाउन काल के दौरान बंद रहेंगे, उन्हें भी इस दौरान अपने कर्मचारियों का टीकाकरण करवाना होगा.
इस लॉकडाउन काल के दौरान ऑटो रिक्शा, टैक्सी व बस में यात्री परिवहन करने की छूट दी गई है और यात्री संख्या सीमित रहने को लेकर निर्देश जारी किए गए है. इस लॉकडाउन के दौरान सभी होटल, बार व रेस्टारेंट को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए गए है. हालांकि होटलों के साथ संलग्नित रेस्टारेंट, होटल में रहनेवाले मेहमानों के लिए सेवा दे सकेंगे. इसके अलावा बार व रेस्टारेंट से होम डिलेवरी सेवा की सुविधा उपलब्ध रहेगी. जिसके लिए होम डिलेवरी देनेवाले व्यक्ति का कोविड टीकाकरण होना अनिवार्य रहेगा. साथ ही सड़क किनारे लगनेवाली नाश्ते की गाड़ियों से भी केवल ग्राहकों को पार्सल सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति रहेगी और यहां पर सभी ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करना होगा. इसके अलावा उद्योगों को भी 50 फीसदी मनुष्यबल के साथ काम करने की अनुमति दी गई है और काम करनेवाले सभी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच करना अनिवार्य किया गया है.
इस लॉकडउन काल के दौरान अगले 15 दिन सिनेमाघर, ड्रामा हॉल, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क, क्लब, स्वीमिंग पुल, व्यायामशाला व क्रीड़ा संकुल पूरी तरह से बंद रहेंगे. इस दौरान फिल्म, टीवी सिरीयल, विज्ञापनों की शुटिंग करने की अनुमति नहीं होगी. जीवनावश्यक वस्तूओं की दुकानों के अलावा अन्य सभी दुकानें, मॉल्स व शॉपिंग सेंटर सहित सभी तरह के धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे. हालांकि धार्मिक स्थलों में काम करनेवाले कर्मचारी त्रिसूत्री नियमों का पालन करते हुए अपनी धार्मिक विधियों को पूर्ण कर सकेंगे. वहीं इस दौरान सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, स्कूल व कॉलेज तथा निजी ट्युशन व कोचिंग क्लासेस पूरी तरह से बंद रहेंगे. इस दौरान किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं रहेगी.
इस दौरान विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी और विवाह समारोह में शामिल होनेवाले सभी लोगों को अपनी कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य रहेगा. जिसकी रिपोर्ट निगेटीव आना आवश्यक होगा. वहीं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी. इसके अलावा ई-कामर्स सर्विसेस के तहत ग्राहकों को होम डिलेवरी देने की भी अनुमति रहेगी और जिन निर्माणस्थलों पर मजदूरों के रहने की व्यवस्था है. वहां निर्माणकार्य जारी रखा जा सकता है. लेकिन ऐसे स्थानों पर बाहरी मजदूरों के आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.