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लॉकडाउन खत्म

  •  कल से पूरे जिले में सभी दुकाने सुबह 9 से शाम 4 बजे तक शुरू रहेगी

  •  जिलाधीश शैलेश नवाल ने जारी किया नया आदेश

  •  पुरे जिले के लिए अब एक समान निर्देश जारी

  •  नियमों का उल्लंघन होने पर दुकानोें को किया जायेगा पांच दिनों के लिए सील, आर्थिक जुर्माना  भी  लगेगा

  •  लॉज में 25 फीसदी क्षमता के साथ शुरू होगा काम

  •  होटल व रेस्टॉरेंट में केवल पार्सल सुविधा रहेगी उपलब्ध

  •  सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दे सकेंगे पार्सल सुविधा

  •  विवाह समारोह में वर-वधु सहित केवल 20 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति

  •  अगले आदेश तक नहीं लगेंगे साप्ताहिक बाजार

  •  स्कुल, कॉलेज व ट्युशन क्लासेस भी फिलहाल रहेंगे बंद

  •  सभी को मास्क व सैनिटाईजर व सोशल डिस्टंसिंग का पालन करना होगा अनिवार्य

  •  पूरे जिले में प्रतिबंधात्मक नियमोें का कराया जायेगा कडाई से पालन

अमरावती/प्रतिनिधि दि.5 – जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा शुक्रवार 5 मार्च को एक नया आदेश जारी करते हुए 6 मार्च की सुबह 6 बजे से अमरावती शहर व जिले के लिए नये सुधारित आदेश जारी किये गये है. जिसमें कहा गया है कि, अब समूचे जिले में सभी तरह की दुकाने व आस्थापना रोजाना सुबह 9 से शाम 4 बजे तक शुरू रखे जा सकेंगे. हालांकि इस दौरान कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कडाई के साथ पालन करवाया जायेगा और कहीं पर भी नियमों का उल्लंघन होने पर कडी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. उल्लेखनीय है कि इससे पहले जिलाधीश कार्यालय द्वारा अमरावती मनपा क्षेत्र सहित अचलपुर व अंजनगांव सूर्जी तहसील क्षेत्रोें को कंटेनमेंट झोन घोषित करते हुए इन तीनों क्षेत्रोें में लॉकडाउन लागू किया गया था. किंतु 8 मार्च से दो दिन पहले ही लॉकडाउन के नियमोें को शिथिल करते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने संबंधी आदेश जारी किया गया है.
बता दें कि, इससे पहले अमरावती व अचलपुर तहसील सहित अंजनगांव सूर्जी शहर को कंटेनमेंट झोन घोषित करते हुए इन तीनों क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था. और केवल जीवनावश्यक वस्तुओं को ही खुलने की अनुमति दी गई थी. वहीं जिले के शेष तहसील व ग्रामीण क्षेत्रोें में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये गये थे. किंतु शुक्रवार 5 मार्च को जिलाधीश नवाल ने समूचे जिले के लिए एक समान प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए शनिवार से समूचे जिले में सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है. जिसका सीधा मतलब है कि, अमरावती सहित अंजनगांव व अचलपुर तहसील क्षेत्रों में लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है.

  •  सरकारी कार्यालयों में रहेगी 15 फीसद उपस्थिति

इस संदर्भ में जिलाधीश नवाल द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि, अब शनिवार 6 मार्च से रोजाना सुबह 9 से शाम 4 बजे तक सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान शुरू रहेंगे. साथ ही अत्यावश्यक सेवाओंवाले कार्यालयोें को छोडकर अन्य सरकारी कार्यालयोें में अधिकतम 15 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रह सकेंगे. सभी आस्थापनाओें में मास्क व सैनिटाईजर के प्रयोग सहित सोशल डिस्टंसिंग एवं अन्य सभी प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं का कडाई से पालन करना आवश्यक रहेगा. इसके बावजूद यदि कहीं पर भी इन नियमोें का उल्लंघन होता पाया जाता है तो संबंधित प्रतिष्ठान व आस्थापना को पांच दिनों के लिए सील लगाकर बंद कर दिया जायेगा. साथ ही 8 हजार रूपयों का जुर्माना भी लगाया जायेगा. इस हेतु स्थानीय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर सभी दुकानोें में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जायेगी. सभी आस्थापनाओं को अपनी आस्थापना के दर्शनी हिस्से में ‘नो मास्क-नो सर्विस’ तथा ‘नो मास्क-नो एंट्री’ का बोर्ड लगाना होगा. साथ ही इसका पालन भी करना होगा. इस आदेश के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा आवाहन किया गया है कि, ग्राहकों ने भी अपनी जरूरत के सामान हेतु अपने आसपास स्थित बाजारपेठों व परिचित दुकानदारों के यहां ही खरीददारी करनी चाहिए और जहां तक संभव हो खरीददारी के लिए दूरदराज की यात्रा करना टालना चाहिए.

  • लॉजींग में 25 फीसद क्षमता के साथ होगा काम

इसके अलावा इस आदेश में कहा गया है कि, लॉजींग व्यवसाय करनेवाले आस्थापनाओं को उनकी कुल क्षमता के 25 फीसदी निवासी व्यवस्था करने की अनुमति रहेगी. साथ ही अभ्यागतोें को उनके कमरे में ही भोजन की व्यवस्था सीलबंद तरीके से उपलब्ध करवानी होगी. इस नियम का उल्लंघन होने पर संबंधित लॉजींग प्रतिष्ठान पांच दिनों के लिए सील लगाकर बंद कर दिया जायेगा और पंद्रह हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना भी वसूला जायेगा. इसके अलावा सभी होटल व रेस्टॉरेंट में केवल पार्सल की सुविधा ही उपलब्ध करायी जा सकेगी. इस हेतु उन्हें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करने की अनुमति रहेगी.

  • विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोग रह सकेंगे उपस्थित

इसके साथ ही विवाह समारोह में वर व वधु सहित केवल 20 व्यक्तियों को उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी और यह अनुमति वर अथवा वधु के घर अथवा घर के आसपास आयोजीत विवाह समारोह के लिए ही दी जायेगी. ऐसे विवाह समारोह में शामिल होनेवाले सभी लोगों ने अपनी रैपीड एंटीजन टेस्ट करवानी चाहिए. साथ ही विवाह समारोह में मास्क, सैनिटाईजर व सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पालन करना होगा. यदि इन नियमों का उल्लंघन होता है, तो विवाह समारोह आयोजीत करनेवाले पक्ष पर 20 हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना लगाया जायेगा.

  • माल ढुलाई पर कोई निर्बंध नहीं

इस नये आदेश के मुताबिक समूचे जिले में माल ढुलाई का काम पहले की तरह जारी रहेगा और इस पर किसी तरह का कोई निर्बंध नहीं रहेगा. वहीं सभी प्रकार के सार्वजनिक व निजी वाहनोें में यात्री संख्या को लेकर अधिकतम सीमा तय की गई है. जिसके तहत चार पहियां वाहन में चालक के अलावा तीन यात्री ऑटोरिक्शा जैसे तीन पहिया वाहन में चालक के अलावा दो यात्री तथा दुपहिया वाहन पर हेल्मेट व मास्क सहित दो यात्रियोें को यात्रा करने की अनुमति रहेगी.

  • साग-सब्जी बिक्री को अनुमति, पर साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे

इस आदेश के मुताबिक रोजाना तडके 2 से सुबह 6 बजे तक थोक सब्जी मार्केट शुरू रहेगा. साथ ही सुबह 9 से शाम 4 बजे तक फुटकर सब्जी बिक्री का काम किया जा सकेगा. लेकिन अगले आदेश तक जिले में कहीं पर भी साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति नहीं होगी.

  • स्कुल-कॉलेज रहेंगे बंद

इस नये प्रतिबंधात्मक आदेश में शैक्षणिक क्षेत्र को किसी भी तरह की कोई रियायत व सहूलियत नहीं दी गई है. इसमें कहा गया है कि, आगामी आदेश तक समूचे जिले में सभी स्कूल, कॉलेज तथा निजी ट्युशन व कोचिंग क्लासेस पुरी तरह से बंद रहेंगे. हालांकि इस दौरान विद्यापीठ सहित सभी महाविद्यालयों व शालाओं में अशैक्षणिक कर्मचारी, संशोधन कर्मचारी व वैज्ञानिकों को ई-जानकारी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच व परीक्षा घोषणाओें संबंधी काम करने की अनुमति रहेगी. साथ ही इस दौरान सरकारी व अर्ध सरकारी सहित पहले से घोषित परीक्षाओं के आयोजन को अनुमति रहेगी.

 

  •  इन्हें नहीं मिली कोई सहूलियत

इस आदेश में कहा गया है कि, अगले आदेश तक समूचे जिले में सभी तरह के टॉकीज, व्यायाम शाला, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, प्रेक्षा गृह जैसे स्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे. साथ ही समूचे जिले में कहीं पर भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजनात्मक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों सहित किसी भी तरह के सभा या सम्मेलन के आयोजन को अनुमति नहीं दी जायेगी. उपरोक्त आदेश के साथ ही कहा गया है कि, जिले में कहीं पर भी इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधीतों के खिलाफ भादंवि 1860 की धारा 188 के तहत दखलपात्र अपराध दर्ज करने के साथ ही कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

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