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अकोला, मुर्तिजापूर, अकोट में 8 मार्च तक लॉकडाउन

कोरोना के बढते प्रकोप को देख लिया गया निर्णय

अकोला प्रतिनिधि/दि.२७ – कोरोना प्रकोप को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करने के लिए जिलाधिकारी जीतेंद्र पापलकर ने अकोला, मुर्तिजापूर व अकोट शहर को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है. इन शहरों में 23 फरवरी से लॉकडाउन लागू है, और अब यह लॉकडाउन 8 मार्च तक बढा दिया गया है. इन शहरों के अलावा तहसील के अन्य गांवों सहित तेल्हारा, बालापुर, बार्शीटाकली, पातुर तहसील के लिए भी यह नियम बरकरार रखा गया है. इस आदेश के तहत प्रतिबंधात्मक क्षेत्र के सभी दुकानोें और प्रतिष्ठान केवल सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक शुरू रहेंगे. जबकि प्रतिबंधात्मक क्षेत्र छोड अन्य क्षेत्रों के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दुकान व प्रतिष्ठान शुरू रहेंगे.
यहां बता दें कि, जिले में कोरोना का कहर बढ रहा है. इसी कडी में शुक्रवार को और एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है. 268 लोगों की रिपोर्ट पॉजीटिव आयी है. कोरोना के बढते मरीजों के अलावा मृतकों का आंकडा भी बढ रहा है. कोरोना की गंभीर स्थिति को भांपते हुए प्रशासन ने कडे कदम उठाये है. अब 8 मार्च तक यहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है. आदेश का भंग करनेवाले लोगों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी. शहर में मास्क व फिजीेकल डिस्टंसिंग का पालन नहीं करनेवाले लोगोें के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीम भी गठित की गई है.

  • प्रतिबंधित क्षेत्र छोड अन्य क्षेत्रों में भी नियम बरकरार

– सभी प्रकार की दुकाने और प्रतिष्ठाने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रहेगी शुरू.
– जिन उद्योगों को शुरू करने के लिए इससे पहले अनुमति दी गई थी, वे सभी उद्योग शुरू रखने की अनुमति रहेगी.
– सभी प्रकार के सरकारी कार्यालय, बैंक में 15 फीसदी लोगों की संख्या को ग्राह्य मानकर शुरू रखा जायेगा. सभी प्रकार के उपहार गृह, होटल्स प्रत्यक्ष शुरू न रखते हुए केवल पार्सल सुविधा उपलब्ध रहेगी.
– शादी समारोह में दुल्हा-दूल्हन सहित केवल 25 लोगों को ही अनुमति रहेगी.
– माल ढुलाई नियमित रूप से शुरू रहेगी.
– यातायात पर कोई भी पाबंदी नहीं है.
– फोर व्हिलर में चालक के साथ 3 यात्री, ऑटो में चालक के 2 यात्री व दुपहिया पर हेल्मेट व मास्क सहित दो लोगों को अनुमति दी गई है.
– आंतरजिला बस यातायात में बस में कुल यात्री क्षमता के 50 फीसदी यात्रियों सहित सोशल डिस्टंसिंग व सैनिटाईजेशन कर अनुमति रहेगी.
– सभी धार्मिक स्थल एक समय पर 10 व्यक्तियोें के लिए शुरू रहेंगे.
– सभी स्कुल, महाविद्यालय, शैक्षणिक प्रशिक्षण केेंद्र, निजी ट्युशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे.
– सिनेमाघर, जीम, जलतरण तालाब, मनोरंजक उद्यान, नाट्यगृह, प्रेक्षागृह व अन्य संबंधित स्थल बंद रहेंगे.
– सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सम्मेलन निर्धारित अवधि में बंद रहेंगे.
– अकोट, मुर्तिजापूर व अकोला प्रतिबंधित क्षेत्र में केवल जीवनावश्यक दुकाने, किराणा, दवाईयों, रेशन दुकान सुबह 8 से 3 बजे तक शुरू रहेंगे.
– अन्य आस्थापना बंद रहेंगे. सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे.

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