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अमरावती में भी 31 मई तक लॉकडाउन, मिल सकती है थोडी छूट

जिलाधिकारी कल आदेश जारी कर सब्जी-किराणा के लिए मर्यादित छूट देंगे

अमरावती/प्रतिनिधि दि.13 – राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोविड संक्रमण को लेकर स्थिति नियंत्रित करने हेतु 15 मई तक लागू किये गये लॉकडाउन को 31 मई तक आगे बढाया गया है. यानी अब समूचे राज्य में आगामी 31 मई तक संचारबंदी एवं कोविड प्रतिबंधात्मक नियम लागू रहेंगे. यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, इसी संचारबंदी के दौरान अमरावती जिले में लगातार अनियंत्रित हो रहे हालात के चलते स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा 9 मई से 15 मई तक कडा लॉकडाउन लागू किया गया था. ऐसे में पूरी उम्मीद है कि, 15 मई के बाद लागू होनेवाले लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से साग-सब्जी व किराणा के संदर्भ में मर्यादित स्वरूप में कुछ छूट दी जायेगी. इस बारे में जिलाधीश नवाल द्वारा कल अधिसूचना जारी की जा सकती है.
बता दें राज्य में इससे पहले 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया था. जिसकी मियाद 15 मई तक आगे बढायी गयी. किंतु इस दौरान कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिली. ऐसे में राज्य सरकार द्वारा अब इस संचारबंदी की मियाद को 31 मई तक आगे बढाया जा रहा है. इस दौरान समूचे राज्य में कडे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे. वहीं इस बीच अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की लगातार बढती रफ्तार को देखते हुए स्थानीय जिलाधीश द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लेकर 9 मई की दोपहर 12 बजे से 15 मई की रात 12 बजे तक कडा लॉकडाउन लागू किया गया था. जिसके तहत किराणा, साग-सब्जी, फल व बेकरी जैसी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. चूंकि अब राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की मियाद को आगे बढा दिया गया है. ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा भी इस नये आदेश को लेकर अधिसूचना जारी की जायेगी. जिसे लेकर उम्मीद जतायी जा रही है कि, जिलाधीश द्वारा जारी की जानेवाली नई अधिसूचना में किराणा एवं साग-सब्जी जैसी जीवनावश्यक वस्तूओं की दुकानों को खोलने के संदर्भ में सीमित स्तर पर कुछ छूट दी जाये.

  • लॉकडाउन बढने से व्यापारी हुए आक्रामक, अदालत जाने की दी चेतावनी

वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन को 31 मई तक आगे बढाये जाने का फैसला लिये जाने की वजह से अब राज्य के व्यापारी बेहद आक्रामक होते दिखाई दे रहे है. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि, यदि सरकार ने व्यापार-व्यवसाय खोलने के संदर्भ में कोई रास्ता नहीं निकाला, तो वे इसके खिलाफ अदालत जायेंगे. फेडरेशन ऑफ रिटेल वेलफेअर एसो. के मुताबिक जहां एक ओर लॉकडाउन काल के दौरान आम व्यापारियों की दुकाने बंद है, और उन्हेें काफी नुकसान का सामना करना पड रहा है. वहीं दूसरी ओर ई-कॉमर्स कंपनियों को व्यापार करने की छूट है और अत्यावश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य सभी वस्तुओं की भी ऑनलाईन बिक्री चल रही है. यह एक तरह से कानून का खुला उल्लंघन है. वहीं दूसरी ओर विगत 40 दिनों से व्यापार-व्यवसाय बंद रहने की वजह से व्यापारियों को करीब 50 हजार करोड रूपयों का नुकसान हुआ है. ऐसे में अब ठाकरे सरकार द्वारा लॉकडाउन को आगे बढाने की बजाय अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए.

  •  क्या कहा सरकारने

सीएम उध्दव ठाकरे की सरकार ने ब्रेक द चेन के तहत लागू किये गये नियमोें को राज्य में 1 जून तक लागू रखने का फैसला लेते हुए कहा है कि, राज्य में बाहर से आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट निगेटीव रहना जरूरी है. साथ ही राज्य में जिन क्षेत्रो को अति संवेदनशिल घोषित किया गया है, वहां पहले की तरह तमाम नियम व प्रतिबंध लागू रहेंगे. इसके साथ ही इससे पहले 18 अप्रैल व 1 मई को घोषित किये गये सभी नियम व प्रतिबंध भी पहले की तरह लागू रहेंगे.

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