३१ मार्च से खुलेंगे मंगल कार्यालय व लॉन
ऑर्केस्ट्रा, कैटरिंग व बैंड पथक को भी अनुमति
अमरावती/दि.२६ – शहर सहित जिले में कोरोना के कहर को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन घोषित किया गया था. जिसके चलते सभी बंद था. लेकिन अब धीरे-धीरे अनलॉक किया जा रहा है. लिहाजा ३१ मार्च से मंगल कार्यालय व लॉन खोलने की अनुमति जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने दी है. हालांकि जिला प्रशासन के नए सुधारित आदेशों में त्रिसूत्री नियमों का पालन करना आवश्यक होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर ५० हजार रुपयों का दंड व फौजदारी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है. नए नियमों के तहत वर-वध्ाू सहित अब ५० लोगों को उपस्थित रहने की छूट दी गई है. इसके अलावा केवल विवाह स्थल पर ही बैंड बाजा बजाया जा सकेगा. सुबह ९ से शाम ६ बजे तक ही शादियों को अनुमति दी गई है. शादी समारोहों का आयोजन करने से पहले अमरावती शहर के लिए मनपा आयुक्त, शहरी इलाकों के लिए नगरपरिषद, नगर पंचायत के मुख्याधिकारी व ग्रामीण इलाकों के लिए तहसीलदार की अनुमति लिखित स्वरूप में लेना अनिवार्य रहेगा.