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मनपा कर्मियोें को अब कर्ज के लिए एक बार ही मिलेगा गारंटी पत्र

मनपा आयुक्त ने जारी किया परिपत्रक, विभाग प्रमुखों को दिये कडे दिशानिर्देश

  • पुराने कर्ज के ‘नील’ होने की पडताल आवश्यक

अमरावती प्रतिनिधि/दि.१६ – महानगर पालिका के विभिन्न प्रभागोें में कार्यरत कर्मचारियों को कर्ज हेतु उनके विभाग प्रमुखों द्वारा बार-बार गारंटी पत्र न दिये जाये. साथ ही पहले निकाले गये कर्ज की पूरी अदायगी संबंधित कर्मचारी द्वारा की गई है अथवा नहीं, इसकी पडताल करने के बाद ही उन्हें नये कर्ज के लिए गारंटी पत्र दिया जाये, ऐसा आदेश मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे द्वारा मनपा के सभी विभाग प्रमुखोें के नाम जारी पत्र में दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक मनपा के कर्मचारी विभिन्न पतसंस्थाओें व बैेंकोें से कर्ज लेने हेतु अपने विभाग प्रमुखों व कार्यालय प्रमुखों से गारंटी पत्र हासिल करते हुए, किंतु ऐसे गारंटी पत्रों का कई बार दुरूपयोग भी होता है. इस बात के मद्देनजर अब मनपा के विभाग प्रमुखों व कार्यालय प्रमुखों को अपने अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की ओर से कर्ज के लिए गारंटी पत्र का प्रस्ताव स्वीकार करते समय संबंधित कर्मचारी द्वारा इससे पहले लिये गये कर्ज की पूरी तरह से अदायगी की गई है अथवा नहीं, इसकी आवश्यक पडताल करना आवश्यक किया गया है. जिसके लिए संबंधित कर्मचारी की सैलरी स्लिप को जांचते हुए देखना होगा कि, कही इसमें किसी कर्ज की कटौती तो नहीं हो रही. इस जांच-पडताल के बाद ही ऐसे कर्मचारियों के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सक्षम अधिकारी के पास मंजुरी हेतु भिजवाया जाना चाहिए. इसके साथ ही निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने सभी मनपा कर्मचारियों से भी कहा है कि, वे जरूरत नहीें रहने पर बिना वजह बार-बार कर्ज हेतु आवेदन न करे.

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