बाजार मूल्य के हिसाब से लगेगा मनपा व्यापारी संकूलों का किराया
सरकार द्वारा 13 सितंबर के आदेश पालन करने का निर्देश
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शहर में मनपा के है 27 व्यापारी संकुल
अमरावती प्रतिनिधि/दि.१६– राज्य सरकार ने 13 सितंबर 2019 को एक परिपत्रक जारी करते हुए मनपा के सभी व्यापारिक संकुलों में रहनेवाली दूकानों का किराया बाजार मूल्य के अनुसार ही वसूल करने का निर्देश जारी किया था. लेकिन इसके बावजूद अब तक इस आदेश के अनुसार व्यापारी संकुलो के किराये की वसूली शुरू नहीं हुई है, लेकिन अब नगर विकास मंत्रालय का एक और पत्र अमरावती महानगर पालिका को प्राप्त हुआ है. इसके मुताबिक नगरविकास मंत्रालय ने अमरावती मनपा को शहर में स्थित प्रियदर्शनी व्यापारीक संकुल का किराया प्रचलित रेडीरेकनर दर यानी बाजारभाव मूल्य के अनुसार वसूल करने का आदेश दिया है. यहीं नियम मनपा के सभी 27 व्यापारिक संकुलों के लिए लागू रहेगा.
बता दें कि, अमरावती शहर में मनपा की मिल्कीयतवाले 27 व्यापारिक संकुल है. जिसमें से 4 संकुलों का निर्माण बीओटी तत्व पर किया गया है. मनपा द्वारा अपने व्यापारिक संकुलों की दूकानों का किराया नये सिरे से निर्धारित करने का निर्णय लिया गया था. जिसका इन व्यापारिक संकुलों में दूकान रहनेवाले व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया. मनपा द्वारा फिलहाल इन व्यापारिक संकुलों के दूकानों का किराया मात्र एक रूपया वर्ग फुट के हिसाब से वसूल किया जाता है. जबकि हकीकत में इन दुकानों का किराया 1 हजार 200 रूपये वर्ग फुट से अधिक होना चाहिए. किंतु यहां के व्यापारी मनपा को बाजारभाव के हिसाब से किराया देने के लिए तैयार नहीं है. किंतु अब सरकार ने मनपा के व्यापारिक संकुलों के बारे में निर्णय लेने के पूरे अधिकार मनपा आयुक्त को बहाल कर दिये है. साथ ही इस संदर्भ में सरकारी आदेश भी जारी किये जा चुके है. ऐसे में अब मनपा के व्यापारिक संकुलों का किराया रेडीरेकनर के अनुसार ही वसूल करने का रास्ता खुल गया है.