वर्धा/दि.22 – नाबालिग लडकी के साथ अश्लिल छेडखानी करने वाले कारंजा घागडे निवासी आरोपी सुजित सोनी को वर्धा जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति एन. बी. शिंदे की अदालत ने 3 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
सुजित सोनी को दफा 354, 354 अ (1) व पोक्सो की सहधारा 8 के तहत दोषी करार देते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने पर 3 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. पीडित लडकी बाथरुम गई थी. वहां आरोपी ने उसके साथ अश्लिल छेडखानी की. इस मामले की पुलिस उपनिरीक्षक कविता फुसे ने तहकीकात पूरी कर दोषारोप पत्र अदालत में पेश किया. सरकार की ओर से एड. प्रसाद सोईतकर ने दलिले पेश की.