बलात्कार से गर्भवती हुई नाबालिग ने मांगी गर्भपात की अनुमति
हाईकोर्ट पहुंचकर लगाई गुहार
नागपुर/दि.3– वर्धा जिले की 17 वर्षीय नाबालिग गर्भवती लडकी ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर करते हुए गर्भपात की अनुमति मांगी है. साथ ही बताया है कि, वह दुराचार के चलते गर्भवती हुई थी और किसी भी स्थिति में वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है.
जानकारी के मुताबिक उक्त 17 वर्षीय पीडित नाबालिग लडकी इस समय 26 सप्ताह की गर्भवती है. वैद्यकीय गर्भपात कानून के मुताबिक विशिष्ट मामलों में 24 सप्ताह तक के गर्भ को गिराया जा सकता है. साथ ही अन्य अपवादात्मक स्थिति में वैद्यकीय मंडल द्वारा सकारात्मक रिपोर्ट दिए जाने पर गर्भपात हेतु अनुमति दी जा सकती है. ऐसे में 26 सप्ताह की गर्भवती रहने वाली युवती ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई.
आरोप के मुताबिक परवेज खान नामक आरोपी ने 17 वर्षीय नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया था और मार्च 2023 में परवेज खान ने उक्त युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे. जिसके चलते उक्त युवती गर्भवती हो गई थी.
* वैद्यकीय मंडल की रिपोर्ट मांगी गई
इस मामले को लेकर न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. अभय मंत्री की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने वर्धा नागरी अस्पताल में वैद्यकीय मंडल स्थापित करने तथा इस वैद्यकीय मंडल द्वारा पीडिता की जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश किए जाने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने पीडिता की ओर से एड. सोनिया गजभिये ने पैरवी की.