मुंबई/दि.22- मंत्रालय में एक उच्च पदस्थ अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर पूर्व मंत्री व निर्दलीय विधायक बच्चु कडू की जमानत याचिका को मुंबई की विशेष अदालत ने गत रोज मंजुर किया. जिसके चलते विधायक बच्चु कडू को एक बडी राहत मिल गई है.
बता दें कि, सरकारी अधिकारी के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट करने के मामले को लेकर विधायक बच्चु कडू के खिलाफ मरीन लाईन्स पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले में गिरगांव महानगर दंडाधिकारी की अदालत द्वारा बार-बार समन्स जारी करने के बावजुद विधायक बच्चु कडू अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे. जिसके चलते अदालत ने बच्चु कडू के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया था. जिसके बाद विगत 14 सितंबर को विधायक बच्चु कडू अदालत में उपस्थित हुए और उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया. परंतु अदालत ने उनकी जमानत के आवेदन को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया. ऐसे में विधायक बच्चु कडू ने तुरंत ही जमानत के लिए विशेष अदालत में गुहार लगाई. जहां पर अभियोजन पक्ष द्वारा विधायक बच्चु कडू को जमानत दिये जाने का विरोध किया गया. इस समय दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद सांसदों व विधायकों हेतु बनाई गई विशेष अदालत के न्या. राहुल रोकडे ने कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए विधायक बच्चु कडू को जमानत देना मंजुर किया.