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भीमटेकडी मामले से विधायक राणा बाइज्जत बरी

बिना अनुमति आंबेडकर पुतला स्थापित करने को लेकर दर्ज हुआ था मामला

अमरावती प्रतिनिधि/दि.१४ – स्थानीय यशोदानगर के पीछे स्थित भीमटेकडी पर वर्ष 2016 में आंबेडकर जयंती से एक दिन पहले सरकार की अनुमति लिये बिना भारतरत्न डॉ. बाबासाहब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) का 12 फीट उंचा पुतला स्थापित करने और उसका अनावरण करने के मामले में नामजद किये गये विधायक रवि राणा एवं आठ अन्य लोगोें को स्थानीय अदालत ने सुनवाई पश्चात बाइज्जत बरी कर दिया है.
बता दें कि, वर्ष 2016 में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जयंति के पूर्व संध्यापर 13 अप्रैल की रात 8.30 बजे भीम टेकडी पर बौध्दधम्म प्रचार समिती द्वारा एक कार्यक्रम आयोजीत किया गया था. जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने अपनी विधायक निधी से 12 फीट उंचे व धातू निर्मित डॉ. आंबेडकर पुतले की स्थापना कर उसका अनावरण किया था. पश्चात अमरावती मनपा के लोकनिर्माण विभाग शाखा अभियंता नंदकिशोर तिखिले ने फ्रेजरपुरा थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि, विधायक राणा द्वारा इस पुतले के अनावरण हेतु सरकार की ओर से अधिकृत तौर पर कोई अनुमति नहीं ली गयी थी. जिसके चलते विधायक रवि राणा सहित उनके कुछ समर्थकों के खिलाफ विभिन्न धाराओें के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले की सुनवाई स्थानीय जेएमएफसी कोर्ट क्र. 3 में न्या. एस. ए. देशपांडे के समक्ष हुई. जहां पर दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद कोर्ट अदालत ने विधायक रवि राणा सहित पार्षद व शिक्षा सभापति आशिष गावंडे, राजेश वानखडे, संजय हिंगासपुरे, अश्विन उके, घनश्याम आकोडे, उत्तमराव बोरकर, जगन्नाथ मेश्राम व गौतम हिरे को बाइज्जत बरी किया.
इस सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील एड. एस. आर. पवार तथा बचाव पक्ष की ओर से एड. दीप मिश्रा व एड. सुधीर तायडे ने पैरवी की.

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