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विधायक रवि राणा ने लिखीत जवाब हेतु हाईकोर्ट से मांगा समय

21 दिसंबर को होगी निर्वाचन याचिका पर सुनवाई

नागपुर प्रतिनिधि/दि.५अमरावती जिलांतर्गत बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि राणा के निर्वाचन को रद्द किया जाये, इस आशय की याचिका शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे द्वारा मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दाखिल की गई है. जिस पर न्या. झेड. ए. हक ने विधायक राणा के नाम नोटीस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा था. जिसके बाद विधायक रवि राणा ने अपना लिखीत जवाब पेश करने हेतु हाईकोर्ट से समय बढाकर मांगा. ऐसे में अब इस याचिका पर सोमवार 21 दिसंबर को सुनवाई होगी.
बता दें कि, अक्तूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में रवि राणा द्वारा 28 लाख रूपयों की मर्यादा से अधिक खर्च किया गया और निर्वाचन खर्च देखरेख समिती की जांच में भी विधायक राणा द्वारा खर्च के नियमों का उल्लंघन किये जाने की बात सामने आयी. ऐसे में विधायक राणा ने जनप्रतिनिधित्व कानून के नियमों व भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर चुनाव लडा व जीत हासिल की. इस आशय का आरोप लगाते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे ने दिसंबर 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी. जिसमें कहा गया था कि, विधानसभा चुनाव में हर उम्मीदवार को अधिकतम 28 लाख रूपये खर्च करने की अनुमति होती है, लेकिन विधायक राणा ने इससे अधिक खर्च किया है. जिला निर्वाचन खर्च देखरेख समिती की जांच में भी विधायक राणा द्वारा खर्च के नियम का उल्लंघन किये जाने की बात सत्य पायी गयी और इस समिती ने भी राणा को नोटीस जारी कर सुनवाई के लिए बुलाया था. इसके अलावा रवि राणा ने आचारसंहिता जारी रहने के दौरान किराणा साहित्य वितरित करते हुए मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया था. जिसके लिए उन्होंने स्वाभिमान सहायता कार्ड व कूपन भी प्रकाशित किये थे. यह पूरा साहित्य चुनाव प्रचार जारी रहने के दौरान पकडा भी गया था. अत: इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए विधायक राणा के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाये. ऐसी मांग सुनील खराटे द्वारा दायर याचिका में की गई है. इस मामले में सुनील खराटे की ओर से एड. कौस्तुभ टोपले व विधायक राणा की ओर से एड. जिया काजी ने युक्तिवाद किया.

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