चुनाव खर्च मामले में विधायक रवि राणा को समन्स
4 दिसंबर को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश
नागपुर/प्रतिनिधि दि.3 – मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने सोमवार को चुनाव से संबंधित एक याचिका में बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा को समन्स जारी करते हुए आगामी 4 दिसंबर को अदालत में पेश होने का समन्स जारी किया है. इस याचिका पर कल न्या. झेड. ए. हक के समक्ष सुनवाई हुई.
बता दें कि, अमरावती निवासी सुनील खराटे ने दिसंबर 2019 में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया गया था कि, अक्तूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में रवि राणा ने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों तथा भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए चुनाव लडा व जीत हासिल की. ऐसे में उनके निर्वाचन को रद्द किया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता का कहना रहा कि, विधानसभा चुनाव में हर उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रूपये खर्च कर सकता है, लेकिन रवि राणा ने इस अधिकतम सीमा से कहीं अधिक खर्च किया और जिला निर्वाचन खर्च (MLA Ravi Rana summons in election expenses case) देखरेख समिती की जांच में भी रवि राणा द्वारा खर्च के नियमों का उल्लंघन किये जाने की बात पायी गयी थी. जिसकी वजह से समिती ने भी रवि राणा को नोटीस जारी करते हुए सुनवाई के लिए बुलवाया था. इसके अलावा रवि राणा ने चुनाव प्रचार के दौरान किराणा सामान बांटते हुए मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया. जिसके लिए उन्होंने स्वाभिमान सहायता कार्ड व कूपन छांपते हुए खुद को मत देनेवाले लोगों को आगामी 12 वर्ष तक नि:शुल्क किराणा देने का आश्वासन दिया. जिसके संदर्भ में एक ऑडिओ क्लिप तैयार करते हुए उसे मोबाईल पर वायरल किया गया. इसके अलावा जहां एक ओर राणा समर्थक कार्यकर्ताओें ने मतदाताओं को डराने-धमकाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर कई स्थानों पर जाति व धर्म के नाम पर भी वोट मांगे गये. ऐसा आरोप भी इस याचिका में लगाया गया था. जिस पर गत रोज हुई सुनवाई के बाद अदालत ने विधायक रवि राणा के नाम समन्स जारी करते हुए उन्हें आगामी 4 दिसंबर को अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया है.