6 लोगों के खिलाफ मोक्का की कार्रवाई
11 वर्ष बाद पुलिस आयुक्तालय में मोक्का कानून का प्रयोग
अमरावती/प्रतिनिधि दि.13 – शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत 29 मई 2021 को रोहण उर्फ बच्चु किसनराव वानखडे नामक 22 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी. पश्चात इस मामले में महादेव वानखडे की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को हत्या सहित विभिन्न धाराओ के तहत नामजद किया था. इसके साथ ही अब शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह के निर्देश पर इन सभी आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून 1999 यानी मोक्का अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है. बता दें कि, अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में मोक्का कानून का करीब 11 वर्ष पश्चात प्रयोग किया गया है.
इन आरोपियों में प्रशांत उर्फ सोनू लक्ष्मण चावरे (20, बेलपुरा), आकाश उर्फ गंगू दिलीप मोरे (22, केडिया नगर), नितेश नारायण पीवाल (26, सबनीस प्लॉट), करण कैलास ईठोरिया (21, राजापेठ), रोहित अमोल मांडवे (20, आदिवासी नगर) व अमोल रामकृष्ण वायाल (29, राधा नगर) का समावेश है. जिनके खिलाफ मोक्का अधिनियम की धाराएं लगाई गई है.