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धैर्य परमार मामले में हत्यारोपी मां की हो सकती है नार्को टेस्ट

  •  अभियोजन पक्ष ने लगायी अदालत में गूहार

  •  अगली सुनवाई पर होगा फैसला

अमरावती/प्रतिनिधि दि.५ – करीब डेढ माह पूर्व स्थानीय प्रभात कालोनी परिसर में उजागर हुए डेढ माह की आयुवाले धैर्य परमार नामक बच्चे की गुमशूदगी व हत्या के मामले में पुलिस द्वारा हिरासत में ली गयी बच्चे की मां नम्रता परमार की नार्को टेस्ट कराये जाने की मांग अभियोजन पक्ष के द्वारा उठायी गयी है. इसके संदर्भ में अदालत द्वारा बचाव पक्ष से राय मांगी गयी है. ऐसे में आगामी 7 जनवरी को होनेवाली सुनवाई में अदालत द्वारा नार्को टेस्ट के संदर्भ में कोई जरूरी निर्देश दिया जा सकता है.
बता दें कि, प्रभात कालोनी परिसर निवासी तत्कालीन एएसआई दिलीपसिंह चौहान के घर से उनकी बेटी का डेढ माह आयुवाला धैर्य परमार नामक छोटा बच्चा अकस्मात लापता हो गया था. इस समय घर पर धैर्य परमार की मां नम्रता परमार एवं उसका भाई ही थे. बच्चा लापता होने की खबर मिलते ही पूरे परिसर में जबर्दस्त हडकंप मच गया था और पुलिस ने मामले में जांच-पडताल शुरू की. पश्चात दूसरे ही दिन इस बच्चे की लाश घर के आंगन में स्थित कुएं से ही बरामद हुई थी, और करीब पांच दिनोें तक मामले की जांच-पडताल करते हुए सभी संबंधितों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले में मृतक धैर्य परमार की मां नम्रता परमार को ही संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया था. हिरासत में लिये जाने के बाद नम्रता परमार को पहले पुलिस कस्टडी रिमांड में रखा गया. पश्चात न्यायिक हिरासत के तहत सेंट्रल जेल भेज दिया गया. नम्रता परमार इस समय भी विचाराधीन कैदी के तौर पर सेंट्रल जेल मेें ही बंद है. बचाव पक्ष की ओर से नम्रता परमार की जमानत हेतु याचिका भी लगायी गयी थी. जिसे अदालत द्वारा खारिज किया जा चुका है. चूंकि नम्रता परमार ने इस मामले में अब तक अपना कबूली बयान नहीं दिया है और पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सुराग भी नहीं लगा है. ऐसे में अभियोजन पक्ष ने नम्रता परमार की नार्को टेस्ट कराये जाने की मांग अदालत से की है, ताकि नार्को टेस्ट के जरिये नम्रता परमार से सच उगलवाया जा सके. यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, नार्को टेस्ट करवाने के लिए संबंधित व्यक्ति की सहमति बेहद जरूरी होती है. ऐसे में अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए इस संदर्भ में बचाव पक्ष से उनका पक्ष जानना चाहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होनी है. ऐसे में इस तारीख पर अदालत द्वारा नार्को टेस्ट के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण निर्देश दिया सकता है. इस दिन नम्रता परमार की ओर से बचाव पक्ष के वकील एड. प्रशांत देशपांडे नार्को टेस्ट के संदर्भ में अपने मुव्वकील का पक्ष रखेंगे.

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