निजी अस्पतालों में म्यूकरमायकोसिस इलाज के दर निर्धारित
जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने दी जानकारी
अमरावती/दि.७ – आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिले में कोविड महामारी को रोकने के लिए विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाओं को अमंल में लाया जा रहा है. वहीं म्यूकरमायकोसिस के मरीज भी पूरे राज्य में पाए जा रहे है. सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा म्यूकरमायकोसिस मरीजों से वसूले जानेवाले दरों को निर्धारित करने का आदेश पारित किया गया है. जिसके तहत किसी भी निजी अस्पताल में औसत सीमा से ज्यादा दर वसूले नहीं जा सकेंगे. यह आदेश जिला आपदा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने जारी किए है.
अमरावती मनपा क्षेत्र में ब श्रेणी शहर के अलावा मनपा क्षेत्र छोडकर संपूर्ण जिले के सामान्य वार्ड, आयसोलेशन वार्ड हेतू तीन हजार रूपए शुल्क, वेंटीलेटर छोडकर आईसीयू व आयसोलेशन वार्ड के लिए ५५०० रुपए, वेंटीलेटर सहित आईसीयू व आयसोलेशन वार्ड के लिए ६ हजार ७०० रुपए शुल्क लिया जाएगा. इनमें मॉनिटर, सीबीसी, युरीन रुटीन, एचआयव्ही स्पॉट एन्टी एचसीवी, एचबीएस सीरम क्रेटीनाईन, युएसजी, युएसजी, 2 डी इको, एकस रे, इसीजी, ड्रग्स, ऑक्सीजन चार्जेस, फिजीसिएन कंन्सलटेशन चार्जेस, बेड चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, भोजन, रायल्स ट्युब इनसरशन, युरीनरी ट्रॅक्ट कॅशेटरायझेन, ब्लड प्राड्क्टस्, आयवी फ्युल्डस् आदि टेस्टिंग व जांच का समावेश रहेगा. इन दरों से ज्यादा दर वसूलने पर निजी अस्पतालों पर आपदा प्रबतिबंधात्मक अधिनियम-२००५ महामारी प्रतिबंध अधिनियम १८९७ व कोविड उपाययोजन नियम २०२० के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह जांच व कार्रवाई अन्न व औषधि विभाग के सहायक आयुक्त, जिला शल्यचिकित्सक, मनपा स्वास्थ्य अधिकारी व जिला परिषद स्वास्थ्य अधिकारी करेंगे. यह जानकारी जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने दी.