पोस्को एक्ट का आरोपी नागेश वानखडे बाइज्जत बरी
जिला व सत्र न्यायालय के स्पेशल कोर्ट का फैसला
अमरावती प्रतिनिधि/दि.१७ – स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय के स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ने पोस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किये गये आरोपी नागेश वानखडे को बाइज्जत बरी कर दिया है.
मिली जानकारी के अनुसार फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में 18 अक्तूबर 2014 में पीडिता ने शिकायत दर्ज करायी थी कि, जब वह 17 साल की उम्र में पानी भरने के लिए जा रही थी, तब आरोपी नागेश वानखडे ने उसका हाथ पकडकर उसे घर में ले जाकर जबर्दस्ती करने का प्रयास किया. इस घटना के बाद फ्रेजरपुरा पुलिस ने सभी गवाहों के बयान दर्ज किये और दोषारोप पत्र जिला व सत्र न्यायालय के स्पेशल कोर्ट में दाखिल किया. न्यायालय में सरकार की ओर से 6 गवाहों के बयान दर्ज किये गये. वहीं आरोपी की ओर से एड. एस. एन. अगमे ने गवाहोें के क्रॉस एक्झामिन किया. जिसके बाद 16 मार्च 2021 को सभी गवाह और सरकारी वकील तथा आरोपी के अधिवक्ता एस. एन. अगमे का युक्तिवाद सुनने के बाद आरोपी को बाइज्जत बरी किया.
यहां बता दें कि, इससे पहले भी एड. एस. एन. अगमे ने कई बेगुनाहों और निर्दोषों को मर्डर, अटेम टू मर्डर, मकोका जैसे मामलों में न्याय दिलवाया है.