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२७५ रूपये की मासिक पास की सहूलियत मिलेगी
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२० किमी के दायरे में रहनेवाले अव्यवसायिक वाहनों को मिलेगा लाभ
अमरावती/प्रतिनिधि दि.६ – विगत दिनों अमरावती निवासी व पेशे से शिक्षक रहनेवाले योगेश पखाले ने नांदगांव पेठ के टोल नाके पर अमरावती शहर सहित टोल प्लाझा के २० किमी के दायरे में रहनेवाले लोगों से वसूले जा रहे टोल शुल्क को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सुचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी और प्राधिकरण द्वारा उन्हें जो जानकारी दी गई थी, उसका मतलब निकाला गया कि, टोल प्लाझा के २० किमी के दायरे में रहनेवाले लोगों के अव्यवसायिक वाहनों से टोल शुल्क नहीं वसूला जाना चाहिए. लेकिन अब प्राधिकरण द्वारा इस मामले में एक और स्पष्टीकरण जारी करते हुए इस गलतफहमी को दूर किया गया है, तथा कहा गया है कि, भारतीय राजपत्र में टोल फ्री पॉलीसी २००८ के तहत टोल प्लाझा से २० किमी के दायरे में रहनेवाले अव्यवसायिक वाहनों को डिस्काउंट यानी सहूलियत या छूट दिये जाने की बात उल्लेखीत की गई है. जिसका अर्थ नि:शुल्क नहीं होता. प्राधिकरण द्वारा जानकारी दी गई है कि, टोल प्लाझा के २० किमी के दायरे में रहनेवाले लोग सहूलियत की दरों पर शुल्क भरकर मासिक पास प्राप्त कर सकते है और पूरा महिना टोल प्लाझा को पार करते हुए आवागमन कर सकते है. यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, अमरावती-नागपुर हाईवे पर बनाये गये नांदगांव पेठ टोल नाके की वजह से अमरावती-मोर्शी, वरूड मार्ग पर आना-जाना करनेवाले वाहनों को भी टोल शुल्क अदा करना पडता है. इसे लेकर काफी लंबे समय से हंगामा मचा हुआ है. क्योंकि कई लोग ऐसे भी है उन्हें अपने निजी वाहनों से अ्नसर ही इस टोल नाके से होते हुए अमरावती तथा मोर्शी-वरूड के बीच यात्रा करनी पडती है, और उन्हें हर बार इस मार्ग से होकर गुजरने पर टोल शुल्क अदा करना पडता है. ऐसे में पेशे से शिक्षक रहनेवाले योगेश पखाले ने टोलमाफी नीति के संदर्भ में राजमार्ग प्राधिकरण से सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी. जिसमें पहले प्राधिकरण द्वारा जो जानकारी दी गई, उसका यह मतलब निकाला गया कि, टोल प्लाझा के २० किमी के दायरे में रहनेवाले लोगों को टोल शुल्क भरने में छूट दी गई है, यानी उन्हें किसी तरह का कोई टोल शुल्क अदा नहीं करना होगा. लेकिन इस संभ्रमपूर्ण जानकारी के चलते ही प्राधिकरण ने एक दूसरा पत्र जारी करते हुए स्पष्ट किया कि, टोल शुल्क में डिस्काउंट का मतलब नि:शुल्क नहीं बल्कि शुल्क में सहूलियत या छूट देना है. प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि, २० किमी के दायरे में रहनेवाले लोग अपने अव्यवसायिक वाहनों के लिए २७५ रूपये की मासिक पास भरकर टोल प्लाझा से आनाजाना कर सकते है. यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, इससे पहले २० किमी के दायरे में रहनेवाले लोगों को हर बार टोल नाके पर २०० रूपये का टोल शुल्क अदा करना पडता था.