अकोला प्रतिनिधि/दि.२– पिंजर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रहनेवाली 12 वर्षीय अल्पवयीन बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए उसे जान से मारने की धमकी देनेवाले नराधमी बाप को जिला व सत्र न्यायाधीश वी. डी. पिंपलकर की अदालत ने सात वर्ष के सख्त कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रूपये का जुर्माना भरने हेतु कहा है. जुर्माना न भरने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
जानकारी के मुताबिक पिंजर के पास ही स्थित एक गांव में रहनेवाली 12 वर्षीय अल्पवयीन बच्ची पर उसके ही पिता ने जून 2019 में अप्राकृतिक अत्याचार किया था और यह बात किसी से भी कहने पर जान से मारने की धमकी दी थी. किंतु पिता द्वारा किये गये कृत्य की जानकारी इस बच्ची ने अपनी मां व चाचा को दे दी. जिन्होंने पिंजर पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करायी. पश्चात आरोपी पिता के खिला भादंवि की धारा 376, 504 व 506 सहित पास्को अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया, और अदालत में चार्जशिट पेश की गई. जहां पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत सात वर्ष कारावास और 20 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी.