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ओबीसी आरक्षण पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को

फैसले के अभाव में स्थानीय निकायों के चुनाव है लटके

मुंबई दि.4– राज्य के स्थानीय स्वायत्त निकायों में ओबीसी संवर्ग के आरक्षण के संबंधित सुनवाई अब 28 नवंबर को होगी. जिसके चलते नवंबर माह के अंत तक राज्य मेें स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव नहीं हो सकते. यह स्पष्ट हो गया है. उल्लेखनीय है कि, विगत करीब डेढ वर्ष से इस मामले में केवल अगली तारीख मिल रही है और इन डेढ वर्ष के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार भी सुनवाई नहीं हुई. जिसके चलते स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनावों को लेकर संभ्रम बना हुआ है.
उल्लेखनीय है कि, राज्य की सभी महानगरपालिकाओं व जिला परिषदों सहित अन्य स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव का भविष्य सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही सुनवाई पर निर्भर करता है. जिसके चलते इस मामले की सुनवाई की ओर सभी राजनीतिक दलों व पूरे महाराष्ट्र का ध्यान लगा हुआ है. परंतु विगत डेढ वर्ष से सुप्रीम कोर्ट में केवल ‘तारीख पे तारीख’ वाला मामला चल रहा है और किसी भी तारीख पर एक बार भी ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई नहीं हुई है. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुनवाई करने हेतु 28 नवंबर की तारीख तय की है. यदि इस तारीख पर सुप्रीम कोर्ट द्बारा कोई अंतिम फैसला सुनाया भी जाता है, तो भी एक माह के भीतर स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाने हेतु तमाम तैयारियां पूरी नहीं हो सकती. ऐसे मेें पूरी उम्मीद है कि, स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव अब आगामी वर्ष 2024 में ही हो पाएंगे. खास बात यह है कि, अगले वर्ष देश में संसदीय आम चुनाव भी होने वाले है. ऐसे में सभी चुनाव एक साथ होने की संभावना से इंकार भी नहीं किया जा सकता.

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