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शहर में रात्रीकालीन कर्फ्यू लागू

जिलाधीश शैलेश नवाल ने जारी किया आदेश

  • रोजाना रात 11 से सुबह 6 बजे तक होगी संचार बंदी

अमरावती प्रतिनिधि/दि.23 – इस समय ब्रिटेन सहित कई यूरोपिय देशों में कोरोना का संकट नये स्वरूप में दिखाई देने से समूचे विश्व में जबर्दस्त हडकंप मचा हुआ है. ऐसे में दूनिया के विभिन्न देशों सहित भारत में भी ऐहतियाती कदम उठाये जा रहे है. जिसके तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे द्वारा राज्य में आगामी 5 जनवरी तक रात्रीकालीन कर्फ्यू लागू करने के दिशानिर्देश दिये. जिसके आधार पर मंगलवार को जिलाधीश शैलेश नवाल ने अमरावती के शहरी क्षेत्र में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रोजाना रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक सात घंटों का रात्रीकालीन कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी किया है.
उल्लेखनीय है कि, ब्रिटेन में कोरोना का नया स्टेन पाये जाने से पूरी दुनिया में जबर्दस्त दहशत देखी जा रही है. साथ ही कोरोना का यह स्वरूप पुराने कोविड वायरस की तुलना में काफी अधिक खतरनाक रहने के चलते माना जा रहा है कि, आगामी दिनों में इस संक्रामक महामारी को लेकर काफी तरह की परेशानियां व मुश्किलें उठानी पड सकती है. ऐसे में विगत आठ-दस माह के अनुभवों को देखते हुए सरकार एवं प्रशासन द्वारा समय रहते तमाम ऐहतियाती कदम उठाये जाने शुरू किये गये है. ज्ञात रहें कि, इस समय अमरावती शहर सहित जिले में पहले ही आगामी 31 दिसंबर तक कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय एवं संचारबंदी आदेश लागू है. साथ ही अब सरकार के निर्देश पर आगामी 5 जनवरी तक रोजाना रात सात घंटे का कर्फ्यू लागू किया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ भादंवि की धारा 188 के तहत कडी कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उक्ताशय का आदेश जारी करते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने सभी नागरिकों से सोशल डिस्टंसिंग, मास्क व सैनिटाईजर के त्रिसूत्रीय नियमों का पालन करने का आवाहन किया है, ताकि सभी लोग कोरोना के खतरे से बचे रह सके.

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