निपॉन के मैनेजर मोंगा को मिली अंतरिम जमानत
मामला जिला मध्यवर्ती बैंक के कमिशन घोटाले का
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हाईकोर्ट ने रखी शर्त, हर शनिवार को थाने में लगानी होगी हाजरी
अमरावती/प्रतिनिधि दि.20 – स्थानीय जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक व्दारा किये गए 700 करोड के निवेश मामले में उजागर हुए कमिशन घोटाले के मामले में नामजद निपॉन म्युच्यूअल फंड कंपनी के मैनेजर अजितपालसिंग मोंगा को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सशर्त अंतरिम जमानत मंजूर की है. साथ ही आर्थिक अपराध शाखा को भी नोटीस जारी किया है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले जिला बैंक के कमिशन घोटाले में नामजद अजितपालसिंग मोंगा ने अमरावती सत्र न्यायालय में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. जिसे 13 जुलाई को अमरावती न्यायालय ने खारीज किया था. अमरावती न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए मोंगा ने अपने वकील एड.परवेज मिर्जा व्दारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी.
उल्लेखनीय है कि निपॉन म्युच्यूअल फंड कंपनी के मैनेजर अजितपालसिंग मोंगा की ओर से अपना पक्ष रखते हुए उनके वकील एड.परवेज मिर्जा ने केस से संबंधित तथ्य व कानूनी प्रावधान बताते हुए आरोपो को गलत बताया व यह दलील दी कि उपरोक्त आरोपी के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई अनुचित है. सरकारी पक्ष ने इन सारे मुद्दों का कडा विरोध करते हुए कोर्ट में दलील दी कि आरोपी की पुलिस कस्टडी मामले की जांच के लिए बहुत जरुरी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मोंगा कोे सशर्त अंंतरिम जमानत मंजूर करते हुए आर्थिक अपराध शाखा को नोटीस जारी किया है. हर शनिवार मोंगा को पुलिस थाने में हाजरी लगाने के निर्देश भी न्यायालय ने दिये है.
उल्लेखनीय है कि 15 जून 2021 को कोतवाली पुलिस ने जिला मध्यवर्ती बैंक के तत्कालीन व्यवस्थापक सहित 11 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किये थे. एफआईआर में आरोप थे कि बैंक कर्मचारी, ब्रोकर्स व म्युच्यूअल फंड निपॉन कंपनी के कर्मचारियों ने एक सोची समझी साजिश के चलते बैंक को करीब 3 करोड 39 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया है. हाईकोर्ट में मोंगा की याचिका पर एड.परवेज मिर्जा ने पैरवी की व उनका सहयोग एड.आशिष चौबे ने किया.